अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय शारिक सिद्दीकी ने मीरगंज थाना क्षेत्र के लासा गांव में पत्नी और दो बच्चों की कुल्हाड़ी और कैंची से हमला करके हत्या करने के दोषी संदीप कोहार को आजीवन कारावास और 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
लासा गांव के चौकीदार रामखेलावन ने थाने पर प्राथमिकी दर्ज कराई थी। घटना 19 जुलाई 2017 को करीब 10 बजे दिन में हुई थी। घरेलू विवाद को लेकर संदीप कोहार ने अपनी पत्नी लक्ष्मीना के साथ तीन वर्षीय बेटे कन्हैया और दो वर्षीय बेटी रिमझिम को कुल्हाड़ी व कैंची से मारकर घायल कर दिया था। चीखने-चिल्लाने की आवाज सुनकर पड़ोस के लोग आए तो तीनों खून से लथपथ थे।
एंबुलेंस से अस्पताल ले जाया गया। दोनों बच्चों ने जिला चिकित्सालय में दम तोड़ दिया। पुलिस ने विवेचना करके कोर्ट में केस डायरी दाखिल की। कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद संदीप को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई।