जिला जज वाणी रंजन अग्रवाल ने शाहगंज थाना क्षेत्र में वादी के भाई की गोली मारकर हत्या करने के मामले में पिता-पुत्र को उम्र कैद व दूसरे बेटे को सात साल की सजा सुनाई है। साथ ही एक को आर्म्स एक्ट में भी दंडित किया।
दोषी पिता हासिम, पुत्र तारिक को हत्या व हत्या के प्रयास में उम्रकैद व 45 हजार जुर्माना व हासिम के पुत्र तैयब को हत्या के प्रयास में सात साल की सजा व 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई है। हासिम को आर्म्स एक्ट में भी दंडित किया गया है।
घटना की प्राथमिकी मृतक के भाई फरहान निवासी ग्राम भरौली थाना शाहगंज ने दर्ज कराया था। वादी के अनुसार 19 सितंबर 2020 को 11 बजे दिन में गांव के ही तारिक के पिता के मोबाइल पर फोन आया। पिता इश्तियाक अहमद, भाई ओसामा गांव के नस्सु की दुकान के पास फोन आने पर गए। पीछे वादी भी गया। वहां बड़ी मस्जिद के पास वादी के पिता व भाई से तारिक, तैयब, हासिम आदि लड़ रहे थे। हासिम लाइसेंसी रिवाल्वर लिया था। तारिक उनसे रिवाल्वर ले लिया। अन्य आरोपी के ललकारने पर तारिक ने वादी के भाई व पिता को गोली मार दी।
तैयब ने तारिक से रिवाल्वर लेकर इश्तियाक पर फिर से फायर कर दिया। अस्पताल ले जाते समय ओसामा की मृत्यु हो गई। पिता इश्तियाक को वाराणसी में इलाज के लिए ले जाया गया। पुलिस ने विवेचना करके कोर्ट में केस डायरी दाखिल की। डीजीसी सतीश पांडेय व राजनाथ ने कोर्ट में गवाहों को परीक्षित कराया। कोर्ट ने पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद तीनों आरोपियों को दोषी पाते हुए सजा सुनाई।