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पत्नी की हत्या में आजीवन कारावास

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जौनपुर। अपर सत्र न्यायाधीश एफटीसी प्रथम अंजनी कुमार सिंह ने शाहगंज थाना क्षेत्र के मजडीहा गांव में विवाहिता की कुल्हाड़ी से हत्या करने के मामले में पति साजिद को उम्रकैद की सजा और 20,000 अर्थदंड की सजा सुनाई।
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अभियोजन के अनुसार, वादी सऊद निवासी आजमगढ़ ने थाना शाहगंज में एक प्राथमिकी दर्ज कराई थी कि वादी की बहन फरीदा की शादी घटना से छह साल पहले साजिद निवासी मजडीहा के साथ हुई थी। वादी की बहन से दो बच्चे भी थे। साजिद फरीदा को दहेज में मोटरसाइकिल की मांग को लेकर बराबर मारता-पीटता एवं प्रताडि़त करता था। 24 सितंबर 2020 को रात्रि करीब 10:15 बजे सूचना मिली कि फरीदा को उसका पति साजिद ने कुल्हाड़ी से काट दिया। सूचना पर वादी थाना शाहगंज आया तो पता चला कि बहन का शव सरकारी अस्पताल में रखा हुआ है। साजिद ने फरीदा की हत्या कर दी थी। पुलिस ने कोर्ट में केस डायरी दाखिल की। सरकारी अधिवक्ता संतोष कुमार उपाध्याय ने कोर्ट में गवाहों को परीक्षित कराया। कोर्ट ने पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्यों से पाया कि आरोपित पति साजिद द्वारा ही फरीदा की हत्या की गई है। कोर्ट ने कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद आरोपित साजिद को पत्नी की हत्या के जुर्म में दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
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