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हत्या के मामले में तीन सगे भाइयों समेत चार को उम्र कैद

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अपर सत्र न्यायाधीश चतुर्थ प्रकाश चंद शुक्ला ने लाइन बाजार थाना क्षेत्र के सैदनपुर में छह वर्ष पूर्व हुई हत्या के मामले में तीन सगे भाइयों समेत चार आरोपियों को आजीवन कारावास और प्रत्येक को एक लाख रुपए अर्थदंड की सजा सुनाया। अर्थदंड की आधी धनराशि मृतक ओमप्रकाश की पत्नी सविता यादव को देने का आदेश हुआ है। प्रमोद कुमार यादव ने घटना की प्राथमिकी दर्ज कराया था।
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घटना 2 मार्च 2016 को रात 10 बजे की है। वादी के चाचा ओम प्रकाश यादव से गांव के पंचमुखी से प्रधानी के चुनाव को लेकर रंजिश थी। गांव के नन्हकू के घर पर कार्यक्रम था उसका भोज चल रहा था। वादी व परिवार के अन्य लोग एक साथ घर आ रहे थे। गांव के प्राथमिक विद्यालय पर पहले से घात लगाकर पवन गुप्ता,पंचमुखी सिंह व पंचमुखी के भाई विक्रम व नखड़ू बैठे थे। पवन व पंचमुखी ने ललकाराते हुए चाचा ओम प्रकाश के सीने में गोली मारी। जब हम लोग चाचा को बचाने पहुंचे तो पवन और विक्रम ने हम लोगों पर गोली चलाई लेकिन गोली नहीं लगी। कुछ ही समय में गांव के रजनीकांत, संतोष इत्यादि आ गए।आरोपितों को पकड़ना चाहे लेकिन आरोपित असलहा लहराते हुए भाग गए।घायल ओमप्रकाश को जिला चिकित्सालय ले जाया गया जहां डॉक्टर ने उन्हें ओम प्रकाश को मृत घोषित कर दिया।कोर्ट ने दोनों पक्षों की कहां सुनने के बाद चारों आरोपियों को दोषी पाते हुए सजा सुनाया।पंचमुखी को आर्म्स एक्ट में 3 वर्ष कारावास व 10 हजार अर्थदंड की अतिरिक्त सजा सुनाई गई।
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