जौनपुर। अपर सत्र न्यायाधीश एफटीसी प्रथम अंजनी कुमार सिंह ने सुजानगंज थाना क्षेत्र के मया का पूरा दुद्धी गांव में हुई विवाहिता खुशबू की दहेज हत्या मामले में पति संदीप चौबे को दोषी पाते हुए 9 वर्ष कारावास एवं चार हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है।
मृतका की मां प्रेम कुमारी निवासी मीरगंज ने सुजानगंज थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। इसके मुताबिक, उनकी बेटी खुशबू की शादी संदीप चौबे के साथ हुई थी। पति संदीप व सास सावित्री दहेज में 50 हजार और मोटरसाइकिल की मांग को लेकर खुशबू को मारते पीटते और प्रताडि़त करते थे। यह बात उसने फोन से व घर आने पर मायकेवालों से बताती थी। 24 अप्रैल 2018 को दिन में तीन से चार बजे के बीच आरोपियों ने खुशबू पर मिट्टी का तेल छिड़ककर जला दिया। इसके कारण जिला चिकित्सालय में उसकी मौत हो गई। पुलिस ने कोर्ट में केस डायरी दाखिल की। सरकारी अधिवक्ता संतोष उपाध्याय ने कोर्ट में गवाहों को परीक्षित कराया। कोर्ट ने साक्ष्य के आधार पर पाया कि विवाहिता की मौत प्रताड़ना से त्रस्त होकर स्वयं जलकर आत्महत्या की थी। आरोपियों द्वारा उसे जलाए जाने का कोई साक्ष्य नहीं पाया गया। शादी के सात वर्ष के भीतर असामान्य परिस्थिति में मृत्यु होने के कारण पति को दहेज हत्या में दोषी पाते हुए दंडित किया गया। कोर्ट ने आरोपी सास को साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त कर दिया।