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जलाकर हत्या करने के मामले में पति को आजीवन कारावास

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जौनपुर अपर सत्र न्यायाधीश तृतीय सूबेदार सिंह ने सरपतहां थाना क्षेत्र के समोधपुर गांव में सात साल पहले विवाहिता दुलारी देवी और दो मासूम बच्चों की जलाकर हत्या करने के आरोपी पति रामदयाल बिंद को कोर्ट ने दोषी करार दिया है। कोर्ट ने आजीवन कारावास और 20 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
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भेला गांव निवासी शिवमूरत ने थाने में एक प्राथमिकी दर्ज कराई थी कि उनकी पुत्री दुलारी की शादी 2008 में आरोपी रामदयाल के साथ हुई थी। शादी के बाद मेरी पुत्री को दो बच्चे प्रिंस और मोनू हुए। आरोपी बराबर दहेज की मांग को लेकर परेशान करता था। आरोप था कि नौ सितंबर 2015 को दिन के बजे आरोपी ने तीनों को आग लगाकर जला दिया। जिला चिकित्सालय ले जाने पर दोनों बच्चों की मृत्यु हो गई। गंभीर अवस्था में दुलारी को जिला अस्पताल लाने पर उसकी भी मृत्यु हो गई। पुलिस ने विवेचना कर कोर्ट में केस डायरी दाखिल की। अभियोजन पक्ष एडीजीसी लाल बहादुर पाल ने पैरवी की। कोर्ट ने दोनों पक्षों का बहस सुनने के बाद आरोपित पति को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
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