जौनपुर। अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम पीएन पांडेय की अदालत ने बृहस्पतिवार को मछलीशहर थाना क्षेत्र के बारी गांव में पत्नी की मारपीट कर हत्या करने के दोषी पति दयाशंकर को उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही 15 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है।
वादी महेंद्र कुमार ने घटना की प्राथमिकी मछलीशहर थाने में दर्ज कराई थी। जिसमें कहा गया कि घटना से 15 साल पहले सरोजा देवी की शादी दयाशंकर के साथ हुई थी। पति व ससुराल के लोग दहेज की मांग को लेकर उसे प्रताड़ित करते थे। 21 अप्रैल 2016 को पति दयाशंकर व ससुराल वाले उसकी बहन को मारे पीटे और 10 हजार रुपये की मांग की। बहन ने पिता को बुलाकर जानकारी दी। पिता ने विदाई के लिए कहा, लेकिन ससुराल वाले तैयार नहीं हुए। इसके बाद पति व ससुराल वालों ने साजिश करके उसकी बहन की पिटाई कर दी। सूचना पर वादी परिवार सहित बहन के घर पहुंचा तो ससुराल वाले लापता थे। बहन का शव पड़ा था। पुलिस ने विवेचना करके कोर्ट में केस डायरी दाखिल की गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृतका के शरीर की हड्डियां टूटी बताई गई थी। कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर दोषी पति दयाशंकर को उम्रकैद की सजा सुनाई।