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Jaunpur News: तीन सगे भाइयों समेत चार को आठ-आठ साल की सजा

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जौनपुर। अपर सत्र न्यायाधीश पंचम पशुपतिनाथ मिश्रा की अदालत ने खेतासराय थाना क्षेत्र के सोंगर गांव में तीन साल पहले लाठी डंडे, रॉड व रंभा से मारकर वादी के भाई की गैर इरादतन हत्या किए जाने के दोषी तीन सगे भाइयों समेत चार लोगों को आठ-आठ साल की सजा सुनाई है। दोषियों में से प्रत्येक पर 6000 रुपये जुर्माना भी लगाया है।
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घटना की प्राथमिकी मृतक के भाई मोहम्मद नाजिम ने दर्ज कराई थी। जिसमें बताया गया कि 23 नवंबर 2022 को 12 बजे दिन में उनके गांव के मोहम्मद कासिब, मोहम्मद ताबिस, मोहम्मद साजिद पुत्रगण सुहेल अहमद व उनके बहनोई मोहम्मद मोअज्जम पुरानी रंजिश में भाई मोहम्मद तालिब व हासमी को लाठी-डंडे, राॅड व रंभा से जानलेवा हमला करके मारने-पीटने लगे। दोनों भाई भागकर घर में गए तो चारो आरोपियों ने घर में घुसकर दोनों भाइयों को मारा-पीटा।इससे मोहम्मद तालिब बेहोश हो गए। दोनों को जिला चिकित्सालय ले जाया गया। मोहम्मद तालिब की हालत गंभीर होने पर डॉक्टरों ने उन्हें बीएचयू रेफर किया। जहां इलाज के दौरान मोहम्मद तालिब की मौत हो गई। पुलिस ने वी विवेचना करके कोर्ट में केस डायरी दाखिल की। कोर्ट ने पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद चारो आरोपियों को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई।
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