जौनपुर। अपर सत्र न्यायाधीश रुपाली सक्सेना की अदालत ने सरपतहा थाना क्षेत्र निवासी नेवादा गांव निवासी महिला की गैर इरादतन हत्या करने के पांच दोषियों को सोमवार को सजा सुनाई। कोर्ट ने आरोपियों को दस-दस साल की कैद और 3-3 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
नेवादा निवासी सुभद्रा शुक्ला ने सरपतहा थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई। आरोप था कि 31 मई 2023 को शाम पांच बजे वादी के पड़ोसी राजेश शुक्ला,उनके पुत्र संजीत शुक्ला, राजेश की पत्नी माधुरी, संदीप शुक्ला और उसकी पत्नी डिंपल एक राय होकर जान से मारने के लिए उनकी बहू नेहा शुक्ला को कुल्हाड़ी व डंडे से सिर पर गंभीर चोटें पहुंचाई, जिससे बहू का सिर फट गया और वह बेहोश हो गई। उसे सुइथाकला सरकारी अस्पताल से जिला हॉस्पिटल ले जाया गया। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस ने विवेचना करके कोर्ट में केस डायरी दाखिल की। कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद पांचों आरोपियों को कोर्ट ने दोषी पाते हुए सजा सुनाई।