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चुनाव-आज जिले में जारी अधिसूचना, 17 फरवरी तक होगा नामांकन

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जौनपुर। नौ विधानसभा सीटों पर चुनाव कराने के लिए 10 फरवरी को जिले स्तर पर अधिसूचना लागू की जाएगी। इसी के साथ नामांकन का दौर शुरू हो जाएगा, जो 17 फरवरी तक चलेगा। इसके लिए प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है। नामांकन कार्य कलेक्ट्रेट में होगा, जिसके लिए विधान सभावार अलग-अलग कोर्ट बनाए गए हैं। इस समय बैरिकेडिंग भी करा दी गई है। सभी गतिविधियों की निगरानी सीसी कैमरे से की जाएगी। पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी कराई जाएगी
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नामांकन की प्रक्रिया पूरी कराने के लिए कलेक्ट्रेट में विधानसभावार कक्ष (कोर्ट) तय किए गए हैं। उप जिला निर्वाचन अधिकारी राम प्रकाश ने बताया कि 364 बदलापुर विधानसभा के लिए नामांकन उप संचालक चकबंदी के कोर्ट नंबर 19 में होगा। इसी तरह 365 शाहगंज विधानसभा सीट के लिए नामांकन उप जिलाधिकारी ( द्धितीय) के कोर्ट नंबर 16 में होगा। 366 जौनपुर (सदर) विधानसभा के लिए सिटी मजिस्ट्रेट कोर्ट नंबर 11, 367 मल्हनी के लिए उपजिलाधिकारी सदर के कोर्ट नंबर 20, 368 मुंगरा बादशाहपुर का उप संचालक चकबंदी के कोर्ट नंबर 20, 369 मछलीशहर (अ.जा) का अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) के कोर्ट नंबर 13, 370 मड़ियाहूं का सहायक आयुक्त स्टाम्प के कोर्ट नंबर 15 और 371 जफराबाद का चकबंदी अधिकारी सदर के कोर्ट नंबर 17 और 372 केराकत (अ.जा) विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशियों के लिए नामांकन स्थल उप जिलाधिकारी प्रथम के कोर्ट नंबर 18 निश्चित किया गया है।
नामांकन करने आने वाले प्रत्याशियों को कलेक्ट्रेट के पिछले गेट (एडीएम आफिस की ओर) से प्रवेश मिलेगा। इसके लिए बैरिकेटिंग व सुरक्षा के पर्याप्त व्यवस्था की गई है। उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि प्रत्याशियों को कोविड नियमों का पालन करना होगा। नामांकन करने आने वाले प्रत्याशी मास्क लगाकर ही नामांकन कक्ष में प्रवेश करेंगे। साथ ही गेट पर ही कोविड हेल्प डेस्क की व्यवस्था की गई है। प्रशासन के व्यवस्थाओं के मुताबिक दलीय प्रत्याशी अपने साथ एक प्रस्ताव और एक वकील या एजेंट लेकर ही जा सकेंगे। वहीं, निर्दलीय प्रत्याशी को अपने साथ दस प्रस्तावक लाने होंगे,सभी प्रस्तावकों को दो-दो की संख्या में कोविड नियमों और सोशल डिस्टेसिंग का पालन करते हुए दो-दो की संख्या में अंदर प्रवेश दिया जाएगा।
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नामांकन के लिए ये हैं शर्तें
- भारत का नागरिक हो और प्रदेश के किसी भी विधानसभा का मतदाता हो।
- उम्मीदवार की उम्र 25 साल से कम न हो, मतदाता सूची की साक्ष्य प्रति देनी होगी।
- मान्यता प्राप्त व राष्ट्रीय दल के प्रत्याशी को एक-एक प्रस्तावक व निर्दलीय उम्मदवार को 10 प्रस्तावक व निर्दलीय उम्मीदवार को 10 प्रस्तावक चाहिए।
- प्रस्तावक संबंधित विधानसभा का हो।
- नामांकन से एक दिन पहले निर्वाचन उपयोग के लिए नया बैंक खाता खोलना जरूरी है।
दस हजार रुपये जमानत राशि जमा होगी
जौनपुर। चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों को निर्वाचन से संबंधित समस्त व्यय के लिए अलग से बैंक खाता खोलना अनिवार्य है। वे चुनाव के दौरान अधिकतम 40 लाख रुपये तक खर्च कर सकते हैं। समान्य वर्ग के प्रत्याशियों को जमानत के रूप में 10 हजार जबकि अनुसूचित जाति के प्रत्याशियों को 5 हजार रुपये नामांकन के साथ शुल्क के रुप में ट्रेजरी चालान द्वारा जमा किया जाना है। वहीं, विधानसभा चुनाव की मतगणना के बाद जिन प्रत्याशियों को कुल वोटिंग का छठवां हिस्सा मत प्राप्त होते हैं, तो ऐसे प्रत्याशियों की जमानत राशि जब्त कर ली जाएगी।
आपराधिक मामलों वाले प्रत्याशियों को देना होगा ब्योरा
जौनपुर। ऐसे प्रत्याशी जिनके खिलाफ आपराधिक मामले हैं या जिनमें दोषसिद्ध हो गए हैं उन्हें 3 बार सामाचार पत्रों, टीवी में प्रकाशन कराना होगा।साथ ही फार्मेट सी-1 पर प्रथम नामांकन वापसी की तिथि के चार दिन के अंदर जमा करना होगा। साथ ही आयोग ने समय भी तय कर दिया है, जिसके मुताबिक नाम वापसी की तिथि से 4 दिन के अंदर, इसके बाद 5 से 8 दिन के अंदर और मतदान के दो दिन पहले प्रकाशन की सूचना देना होगा। यही कार्य उनकी पार्टी को करना होगा। साथ इस कार्य में हुए व्यय की जानकारी चुनाव परिणाम घोषित होने के एक माह के अंदर प्रत्याशी द्वारा प्रारुप सी-4 पर रिटर्निंग आफिसर और और राजनीतिक दल द्वारा प्रारुप सी-5 पर निर्वाचन आयोग को उपलब्ध कराना होगा।
राजनीतिक दलों को बताना होगा कारण
जौनपुर। राजनीतिक दलों को आपराधिक मामले वाले व्यक्तियों को प्रत्याशी बनाने का कारण भी बताना होगा। इसके लिए उन्हें प्रारुम सी-7 इसका जिक्र करना होगा। साथही समाचार पत्रों, सोशल मीडिया एवं पार्टी के वेबसाइट पर प्रत्याशी के चयन के 48 घंटे के अंदर अथवा नामांकन के पहले दिन से दो सप्ताह पूर्व प्रकाशित कराया जाना है। इसके लिए प्रारुप सी-8 पर उम्मीदवार के चयन के 72 घंटे के अंदर भारत निर्वाचन आयोग को प्रेषित की जानी है।
बीआरपी इंटर कालेज के मैदान में खड़ें होंगे वाहन
जौनपुर। नामांकन प्रक्रिया के मद्देनजर 10 फरवरी से लेकर 17 फरवरी तक रूट डायवर्जन व पार्किंग प्वाईंट बनाया गया है। यातायात निरीक्षक जीडी शुक्ला ने बताया कि यह व्यवस्था प्रतिदिन सुबह 9:30 बजे से शाम 4: 30 बजे तक लागू रहेगी। उन्होंने बताया कि सभी प्रत्याशी अपने साथ आए हुए वाहनों को बीआरपी इंटर कॉलेज के ग्राउंड पर खड़ा करेंगे।
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रुट डाइवर्जन
- लाइन बाजार तिराहा हनुमान मंदिर से अंदर चार पहिया व सभी प्रकार के वाहनों का प्रवेश वर्जित रहेगा ।
- शेखपुर तिराहा से चार पहिया व सभी प्रकार के वाहनों का प्रवेश वर्जित रहेगा ।
- आबकारी आफिस से चार पहिया व सभी प्रकार के वाहनों का प्रवेश वर्जित रहेगा ।
- इंडियन बैंक नियर मेन ब्रांच स्टेट बैंक जौनपुर से चार पहिया व प्रकार के वाहनों का प्रवेश वर्जित रहेगा ।
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