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शाहगंज नपा अध्यक्ष समेत आठ पर दर्ज होगा धोखाधड़ी का मुकदमा

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जौनपुर। करोड़ों रुपये की वक्फ संपत्ति हड़पने की नीयत से धोखाधड़ी व जालसाजी के मामले में सीजेएम ने नगर पालिका अध्यक्ष शाहगंज सहित आठ आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश प्रभारी निरीक्षक शाहगंज को दिया। कोर्ट ने प्राथमिकी दर्ज करने की कापी तीन दिन के भीतर न्यायालय में प्रस्तुत करने को भी कहा है।
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अब्दुल मन्नान निवासी एराकियाना शाहगंज ने कोर्ट में शाहगंज नगर पालिका अध्यक्ष गीता जायसवाल, लिपिक श्रीराम शुक्ला के अलावा दान बहादुर सिंह, प्रदीप जायसवाल, गजाला, उमैर, अमन व रिमशा के खिलाफ प्रार्थना पत्र दिया कि पूर्व मुतवल्ली फिरोज आलम वक्फ संपत्ति निर्धारित सूची में दर्ज करा कर संपत्ति को अंतरित करना चाहते थे। वादी ने यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड लखनऊ में प्रार्थना पत्र दिया। प्रार्थी को मुतवल्ली नियुक्त किया गया। पत्र वक्फ आयुक्त व जिलाधिकारी द्वारा नगर पालिका अध्यक्ष को भेजा गया। उन्होंने आदेश का पालन नहीं किया बल्कि अन्य आरोपियों से साजिश करके अवैध व कूट रचित ढंग से फिरोज के स्थान पर उनके वारिसान गजाला, उमैर व रिमशा का नाम निर्धारण सूची में दर्ज कर लिया। वारिसान ने संपत्ति दान बहादुर सिंह के नाम मुख्तारेआम लिखवा दिया और विक्रय का अधिकार ले लिया, जबकि वक्फ बोर्ड की संपत्ति बिना बोर्ड की अनुमति वितरण नहीं की जा सकती। एक मई 2022 को रात 9:30 बजे दान बहादुर ने वादी के भाई को फोन पर धमकी दी कि भवन को खाली कर दो नहीं तो तुम्हें व तुम्हारे भाई को जान से मार कर खत्म कर देंगे। आरोपितों ने करोड़ों रुपये की वफ्फ संपत्ति हड़पने की नीयत से आदेश 20 जून 2015 को कर निर्धारण सूची से हेराफेरी करके गायब कर दिया था।
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