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बसपा के पूर्व जिलाध्यक्ष पत्नी की जमानत अर्जी खारिज, भेजे गए जेल

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जौनपुर। जफराबाद थाना क्षेत्र के दलित उत्पीड़न के मामले में बसपा के पूर्व जिलाध्यक्ष पल्टूराम नागर और उनकी पत्नी की जमानत अर्जी एडीजे द्वितीय मनोज कुमार ने अपराध की गंभीरता को देखते हुए खारिज कर दिया। पूर्व जिलाध्यक्ष अंतरिम जमानत पर थे। सोमवार को नियमित जमानत प्रार्थना पत्र पर सुनवाई करते हुए न्यायाधीश ने खारिज कर दिया और जेल भेज दिया।
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वादी लालजी ने जफराबाद थाने में मुकदमा दर्ज कराकर आरोप लगाया था कि जगदीशपुर में स्थित लालजी भैया इंजीनियरिंग वर्क्स के नाम से उसकी दुकान है। 22 जुलाई 2018 को सुबह 8 बजे जब वह अपनी दुकान खोल रहा था। तभी पुरानी रंजिश को लेकर पलटूराम अपनी पत्नी इंदु देवी और दो बेटियों के साथ आ गए। जातिसूचक शब्दों से अपमानित करते हुए लाठी डंडे से मारे पीटे जिससे उसे गंभीर चोटें आईं। दुकान की चाबी ले लिए और धमकी दिए कि दोबारा दुकान खोलोगे तो जान से मारकर खत्म कर देंगे। जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध एडीजीसी संतोष कुमार उपाध्याय ने किया।
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