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सख्ती से लागू होगा कोरोना कर्फ्यू, अब 24 तक नहीं खुलेंगी दुकानें

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जौनपुर। कोरोना आंशिक कर्फ्यू अब 24 मई तक बढ़ा दिया गया है। शनिवार को नया फरमान आने के बाद प्रशासन इसे लागू कराने की तैयारी में जुट गया है। कर्फ्यू के दौरान सिर्फ आवश्यक सामानों की दुकानों को खोलने की छूट रहेगी। शेष सभी दुकानें पहले की तरह की बंद रहेंगी। कर्फ्यू की मियाद बढ़ने से शादी विवाह सहित अन्य कार्यक्रमों की तैयारी में जुटे लोगों को झटका लगा है।
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कोरोना के बढ़ते संक्रमण को रोकने के लिए सरकार ने आंशिक कोरोना कर्फ्यू पहले तीन मई तक लागू किया था। इसके सकारात्मक परिणाम आने के बाद 10 और फिर 17 मई तक बढ़ाया गया था। अब सरकार ने इसे 24 मई तक जारी रखने का निर्णय लिया है। इस बारे में शनिवार को आदेश भी जारी हो गया। नए आदेश के तहत सिर्फ दैनिक उपयोग से जुड़े सब्जी, फल, राशन जैसी जरूरी सेवाओं की दुकानें ही खुलेंगी। अन्य किसी तरह की व्यावसायिक गतिविधि संचालित नहीं होगी। कंटेनमेंट जोन घोषित जिले की निकायों में दवा और शराब की दुकानों को छोड़कर अन्य दुकानें बंद रहेंगी। डोर स्टेप डिलिवरी को प्रभावी ढंग से लागू कराया जाएगा। सड़कों पर बेवजह आवागमन भी बंद रखा जाएगा। नए आदेश के बाद उन लोगों को काफी मायूसी मिली है, जिनके घरों में आगामी दिनों में विविध आयोजन थे। 17 को कर्फ्यू खुलने के बाद वह खरीदारी की तैयारी में जुटे थे, मगर उन्हें मायूस होना पड़ा है।
रोस्टर के अनुसार दुकानों को खोलने की मांग
जौनपुर। कोरोना आंशिक कर्फ्यू की तिथि बढ़ने से लोग मायूस हो गए हैं। उनका कहना है कि रोस्टर के अनुसार दुकानें खुलनी चाहिए और प्रशासन को सख्ती से कोरोना से बचाव के नियमों को पालन भी कराना चाहिए, जिससे जरूरतों से संबंधित सामानों की खरीदारी करने के लिए लोग बाहर निकल सकें।
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सिविल लाइन निवासी अंकित चौरसिया का कहना है कि सभी तरह की दुकानें बंद होने से दिक्कतें हो रही हैं। रोस्टर के अनुसार दुकानें खुलनी चाहिए। यूपी सिंह कॉलोनी निवासी जितेंद्र सिंह का कहना है कि इस समय शादी विवाह सहित अन्य कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है। ऐसे में दुकानें बंद रहने से लोग कई जरूरत के सामानों की खरीदारी नहीं कर पा रहे हैं। दुकानों को रोस्टर के अनुसार खोलने की छूट होनी चाहिए थी।
कोरोना आंशिक कर्फ्यू को सफल बनाने की तैयारी की जा रही है। चार नगर निकायों में यह कर्फ्यू लागू नहीं रहेगा। इन नगर निकायों को पहले से ही कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। शेष स्थानों पर यह कर्फ्यू पहले की ही भांति लागू रहेगा। -राजकुमार द्विवेदी, एडीएम भू व राजस्व।
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