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शहरी सीमा से बाहर बिल्डिंग मैटेरियल की भी खुलेगी दुकान

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08- ओलन्दगंज में सड़क पर घूम रहे बच्चों को घर के अन्दर रहने के लिए भेजता होमगार्ड का जवान। - फोटो : JAUNPUR
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जौनपुर। करीब एक माह से लॉक डाउन के कारण बंद दुकानों को खोलने के लिए केंद्र सरकार से संकेत मिलने के बाद व्यापारी उत्साहित हैं। हालांकि प्रदेश सरकार की ओर से देर शाम तक कोई निर्देश जारी न होने से उनमें असमंजस बना हुआ है। उधर, प्रशासन ने अपने स्तर से कुछ अन्य दुकानों कोखोलने की छूट दी है। मोबाइल रिचार्ज, पंखा व कृषि उपकरण की मरम्मत के अलावा अब सीमेंट, सरिया, गिट्टी, बालू सहित बिल्डिंग मैटेरियल उपलब्ध कराने वाली दुकानें भी अब खोली जा सकेंगी। इनके अलावा बोरा, सुतली उपलब्ध कराने वाली दुकानों को भी खोलने की छूट दी गई है। शर्त यही है कि यह दुकानें शहरी सीमा से बाहर होनी चाहिए। इन्हें सुबह 6 से 11 बजे तक खोला जा सकता है। दवा की दुकानें 24 घंटे खुलेगी।
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जिले में अब तक कोरोना के पांच मामले सामने आए हैं। इनमें चार मरीज ठीक हो चुके हैं। पिछले दस दिनों से कोई नया मामला सामने नहीं आया है। केंद्र सरकार ने सामान्य स्थिति वाले ऐसे जिलों में दुकानें खोलने की मंजूरी दी है, लेकिन इसका फैसला राज्य सरकार पर छोड़ा है। केंद्र सरकार के इस संकेत के बाद पिछले एक माह से दुकानें बंद कर घरों में बैठे व्यापारियों में शीघ्र कारोबार शुरू होने की उम्मीद जगी है। हालांकि राज्य सरकार की ओर से इस पर कोई दिशा निर्देश देर शाम तक जिले में नहीं आ पाया था। जिलाधिकारी दिनेश कुमार सिंह ने बताया कि शासन के नए निर्देशों का इंतजार किया जा रहा है। इसके बाद भी दुकानें खोलने पर कोई फैसला लिया जाएगा। फिलहाल राशन, सब्जी, फल, दूध, अंडा, ब्रेड के अलावा जनहित को देखते हुए मोबाइल रिचार्ज, पंखा, मोटर व कृषि यंत्रों के मरम्मत और बिल्डिंग मैटेयिल की दुकानें खोलने की अनुमति दी गई है। बिल्डिंग मैटेरियल से जुड़ी वही दुकानें खुलेंगी, जो ग्रामीण क्षेत्र में स्थित हैं। इनके अलावा गेहूं कटाई को देखते हुए बोरा और सुतली बिक्री करने वाली दुकानें भी खोली जा सकती हैं। इसके अलावा कोई भी अन्य दुकान नहीं खोली जानी है। अगर कोई इसका उल्लंघन करते पकड़ा गया तो उसके विरुद्ध सख्त कार्रवाई भी की जाएगी।
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