आदेश में कहा गया है कि लेखपाल का कृत्य प्रथम दृष्टया उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक आचरण नियमावली, 1956 के नियम 3(1) और नियम 7 के प्रावधानों के विपरीत पाया गया। पोस्ट करने से पहले सक्षम अधिकारी से अनुमति नहीं लेने को भी नियमावली के विपरीत माना गया है।
निलंबन के साथ ही नायब तहसीलदार सरपतहां को विभागीय जांच अधिकारी नियुक्त किया गया है। उन्हें 15 दिन के भीतर जांच आख्या प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है। मुख्य राजस्व अधिकारी अजय कुमार अम्बष्ट ने कार्रवाई की पुष्टि की। उन्होंने कहा कि शाहंगज उप जिलाधिकारी ने लेखपाल को निलंबित किया है।
लेखपाल ने सोशल मीडिया पर ‘चाय खतरे में है, मित्र चीनी पहुंच गई है सत्तर’ लिखकर चीनी की बढ़ती कीमत पर व्यंग्य किया था। साथ ही खुद को राजस्व लेखपाल, तहसील शाहगंज के रूप में भी दर्शाया, जो नियमानुसार शासनादेश का उल्लंघन है। इसके चलते लेखपाल को निलंबित किया गया है। साथ ही निलंबन के साथ ही नायब तहसीलदार सरपतहां को विभागीय जांच अधिकारी नियुक्त किया गया है। उन्हें 15 दिन के भीतर जांच आख्या प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है।