जौनपुर। अपर सत्र न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट उमेश कुमार द्वितीय की अदालत ने सोमवार को किशोरी के अपहरण व दुष्कर्म के दोषी मनोहर राजभर को 20 साल की सजा सुनाई। साथ ही 15 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया। अर्थदंड की धनराशि पीड़िता को देने का आदेश दिया।
घटना की प्राथमिकी पीड़िता के पिता ने 16 मई 2017 को खेतासराय थाने में दर्ज कराई थी। आरोप था कि 14 मई 2017 की रात मनोहर राजभर पीड़िता को बहलाकर घर से उसका अपहरण कर ले गया था। उसके साथ विवाह कर लिया था। उससे दो बच्चे भी हुए। पुलिस ने विवेचना करके कोर्ट में केस डायरी दाखिल की। कोर्ट में वादी घटना से मुकर गया। कोर्ट ने पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर और दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अपहरण करके दुष्कर्म करने का मनोहर को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई है।