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Jaunpur News: अपहरण कर दुष्कर्म करने के दोषी को 20 साल की सजा

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जौनपुर। अपर सत्र न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट उमेश कुमार द्वितीय ने सरपतहा निवासी 12 वर्षीय पीड़िता का अपहरण व दुष्कर्म करने के दोषी सिरताज को 20 साल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने 15 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। जुर्माने की पूरी धनराशि पीड़िता को देने का आदेश दिया है।
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कोर्ट ने अपने आदेश में लिखा कि घटना के समय पीड़िता नाबालिग थी। उसकी सहमति कानून में मान्य नहीं है। कोर्ट ने यह भी तर्क दिया कि कम उम्र में विवाह व गर्भावस्था से नाबालिग की शिक्षा के अवसर छिन जाते हैं। इससे चिंता व अवसाद का जोखिम बढ़ता है। घटना की प्राथमिकी पीड़िता के पिता की तरफ से दर्ज कराई गई थी। वादी के अनुसार 31 अगस्त 2022 को आरोपी सिरताज 12 साल की पीड़िता को बहलाकर भाग ले गया और उसके साथ शादी कर ली। पीड़िता गर्भवती हुई और बच्ची को जन्म दिया। पुलिस ने विवेचना करके कोर्ट में केस डायरी दाखिल की। कोर्ट में गवाहों का बयान दर्ज कराया गया। कोर्ट में पीड़िता द्वारा घटना से मुकर जाने व स्वयं को बालिग बताते हुए अपनी सहमति से आरोपी से शादी करने एवं उसके साथ जीवन व्यतीत करने की बात कही गई। सुनवाई के बाद कोर्ट ने फैसला सुनाया कि शैक्षणिक प्रमाण पत्रों के आधार पर पीड़िता की उम्र घटना के समय 12 साल थी। इसलिए नाबालिग पीड़िता की सहमति का कानूनी महत्व नहीं है। कोर्ट ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई।
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