जौनपुर। बैंक मित्र बनाने के नाम पर वेबसाइट पर विज्ञापन देकर लाखों की ठगी करने के मामले में कोर्ट ने बरेली एवं पश्चिम बंगाल के बक्सर के स्टेट बैंक मैनेजर समेत 11 आरोपियों पर वाद दर्ज कर रामपुर थाने से जांच रिपोर्ट तलब किया है।
संतोष कुमार निवासी धनुआ रामपुर ने कोर्ट में शाखा प्रबंधक, एसबीआई जिंदल स्टेनलेस स्टील कंपनी लिमिटेड, हिसार, बरेली एवं उसके खाता धारक तथा पश्चिम बंगाल के बक्सर स्थित स्टेट बैंक के शाखा प्रबंधक एवं उसके खाता धारक तथा सात अन्य आरोपियों के खिलाफ प्रार्थना पत्र देकर आरोप लगाया है कि एक वेबसाइट पर बैंक मित्र बनाने का ऑफर आया। वादी ने आवेदन किया। विभिन्न मोबाइल नंबर पर उसकी बात हुई जिसकी रिकार्डिंग मौजूद है। फोन करने वाले की मांग पर उसने 14,800 रुपये रजिस्ट्रेशन फीस अपने अकाउंट से बताए गए अकाउंट पर स्टेट बैंक बक्सर पश्चिम बंगाल में ट्रांसफर किया। ओडी अकाउंट खोलने के लिए 50,000 रुपये की और मांग की गई। कहा गया कि यह अकाउंट में 50,000 रुपये आरटीजीएस से मदद मिलेगी। वह भी वादी ने जमा किया। उसके अकाउंट में 10,000 रुपये बैलेंस के संबंध में मैसेज भी आया। पुन: 36,000 रुपये की डिमांड की गई। वादी ने जमा कर दिया। पांच जून 2018 को बैंक मित्र बनाने का आश्वासन दिया गया लेकिन न तो बैंक मित्र बनाया गया न ही कोई फोन रिसीव किया गया। सूचना के अधिकार के तहत खाताधारकों का नाम पता मांगा गया तो उसकी भी जानकारी नहीं दी गई। वादी ने पुलिस अधीक्षक को प्रार्थना पत्र दिया वहां भी कोई सुनवाई नहीं हुई। तब उसने कोर्ट में प्रार्थना पत्र देकर मांग की कि आरोपियों के खिलाफ थाने पर मुकदमा दर्ज कराकर पुलिस विवेचना कराई जाए जिससे बड़े रैकेट का पर्दाफाश होगा। कोर्ट ने आरोपियों के खिलाफ वाद दर्ज किया।