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परीक्षा और मूल्यांकन को लेकर जिले में धारा 144 लागू

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वीर बहादुर सिंह पूर्वाचल विश्वविद्यालय, संस्कृत बोर्ड की परीक्षा और बोर्ड परीक्षा की कापियों के मूल्यंकन को देखते हुए जिले में धारा 144 लागू की गई है। अपर जिला मजिस्ट्रेट रमेश प्रसाद मिश्र ने कहा कि परीक्षाएं 12 मार्च से 14 मई जिले के बिभिन्न परीक्षा केन्द्रो पर चल रही है। माध्यमिक सस्कृत शिक्षा परिषद लखनऊ की परीक्षा भी चल चल रही है। माध्यमिक शिक्षा परिषद की हाईस्कूल एवं इण्टरमीडिएट परीक्षा की कापियों का मूल्यांकन भी जनपद के छह मूल्यांकन केन्द्रों पर चल रहा है।
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पूर्वांचल विश्वविद्यालय की परीक्षाएं एवं बोर्ड की कापियों के मूल्यांकन शकुशल संपन्न कराने के लिए धारा 144 लागू किया गया है। इस अवधि में परीक्षा केन्दों के आस पास 200 मीटर की परिधि में ध्वनि विस्तारण यंत्रों का प्रयोग पूर्णतया प्रतिबन्धित रहेगा। कोई भी व्यक्ति लाठी, डंडा, बल्लम, स्टिक या आग्नेयास्त्र आदि लेकर नहीं चलेगा और न ही विस्फोटक पदार्थ, गड़ासा एवं अन्य धारदार हथियार लेकर भ्रमण करेगा। यह प्रतिबंध पारंपरिक सांस्कृतिक कार्यक्रमों, जुलूसों, जलसों एवं मेला की भीड़ पर लागू नहीं होगा। इसका उल्लघंन धारा 188 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध होगा। कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक स्थल, धार्मिक स्थल या अपने मकान के अन्दर या छतों पर ईट, पत्थर टुकड़े आदि एकत्र नहीं करेगा और न ही किसी जीव पर घातक रसायन आदि का प्रयोग करेगा। नकल विरोधी अधिनियम में वर्णित सामग्रियों सेलुलर फोन, कैलकुलेटर, पेन स्कैनर, पेजर, आदि, इलेक्ट्रानिक उपकरण लेकर परीक्षा के अन्दर नहीं जाएगा। परीक्षा केन्द्र पर परीक्षा केन्द्र के अन्दर या बाहर से किसी भी माध्यम द्वारा किसी प्रकार की अनुचित सहायता पहुंचाने का प्रयास नहीं करेगा। यह आदेश 28 मार्च से 15 मई तक लागू रहेंगा।
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