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लाभ पाने से वंचित किसानों का ऋण माफ करने की तिथि बढ़ी

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जौनपुर। फसल ऋण मोचन योजना के तहत लाभ पाने से वंचित पात्र लाभार्थियों के लिए खुशखबरी है। उनका फसली ऋण माफ करने के लिए शासन ने तिथि बढ़ा दी है। इस दौरान वंचित पात्र लाभार्थी जिला कृषि अधिकारी के यहां स्थापित हेल्प डेस्क बोर्ड के पटल सहायक रामकेवल यादव के उक्त तिथि तक अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। इसके बाद शासनादेश के अनुसार पात्र पाए जाने वाले किसानों का कर्ज माफ करने की कार्यवाही की जाएगी।
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जिला कृषि अधिकारी अमित कुमार चौबे ने बताया कि शासन की ओर से फसल ऋण मोचन योजनांतर्गत ऐसे किसान जो पात्र रहने के बावजूद किसी कारण से अभी भी लाभ नहीं पाए हैं। उनके लिए एक बार फिर शासन की ओर से अवसर दिया गया हैं। ऋणमोचन योजना का लाभ पाने से वंचित पात्र कृषक हेल्पडेस्क के माध्यम से अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। कृषक हेल्प डेस्क प्रारूप पर सूचना सही-सही भरकर आधार, खतौनी और केसीसी पासबुक की छायाप्रति की प्रति लगाकर और मोबाइल नंबर देकर बैंक से सत्यापित कराते हुए स्वयं या बैंक के माध्यम से अपनी सूचना जिला कृषि अधिकारी कार्यालय में स्थापित हेल्पडेस्क बोर्ड के पटल सहायक रामकेवल यादव के यहां सात से 21 जनवरी तक दे सकते हैं। जिन किसानों ने पोर्टल पर पूर्व में ऑनलाइन शिकायत दर्ज करा चुके हैं। उन्हें पुन: शिकायत दर्ज कराने की आवश्यकता नहीं है लेकिन ऐसे किसान जिनके द्वारा पूर्व में त्रुटि पूर्ण शिकायत दर्ज कराया गया है। वे पुन: शिकायत कर सकते हैं। शासनादेश के अनुसार, पात्र पाए जाने पर कृषकों के ऋण मोचन के लिए डिमांड जनरेट की कार्यवाही की जाएगी।
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