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सात फरवरी से जिले में लागू होगी धारा 144

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जौनपुर। यूपी बोर्ड परीक्षा को देखते हुए सात फरवरी से जिले में धारा 144 लागू हो जाएगी। जो पांच मार्च को समाप्त होगी। महाशिवरात्रि का पर्व चार मार्च को पड़ रहा हैं। जिसमें अत्यधिक संख्या में श्रद्धालु शिवमंदिरों पर जलाभिषेक करते हैं। जगह-जगह मेले आयोजित किया जाता है। जिसके दृष्टिगत शांति व्यवस्था कायम रखा जाना आवश्यक है।
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बोर्ड परीक्षा में 255 परीक्षा केंद्र बनाएं गए है। माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा आयोजित हाईस्कूल एवं इण्टरमीडिएट की परीक्षा एवं अन्य आयोजित होने वाली परीक्षाओं के दौरान परीक्षा केन्द्रों के आस-पास स्थित फोटो स्टेट मशीनों से प्रश्न पत्र की छाया प्रति कराकर प्रसारित होने की संभावना बनी रहती है। ऐसी स्थिति में परीक्षा को स्वच्छ, सुचिता पूर्ण संपन्न कराने हेतु जनपद जौनपुर में जहां भी परीक्षा केन्द्र बने हैं, वहां एवं उसके आस-पास के फोटो स्टेट मशीनों को बन्द कराया जाना अपरिहार्य एवं आवश्यक है। उक्त परीक्षा, त्योहार के अवसर पर अराजक तत्वों द्वारा जहाँ एक ओर शांति भंग की जा सकती है, वही दूसरी ओर अतिविशिष्ट व्यक्तियों की सुरक्षा प्रभावित हो सकती है। एडीएम आरपी मिश्र ने बताया कि परीक्षा केन्द्रों के आस पास 100 मीटर की परिधि में ध्वनि विस्तारक यंत्रों में प्रयोग पूर्णतया प्रतिबंधित रहेगा। परिक्षार्थियों को किसी प्रकार के शस्त्रादि लेकर परीक्षा स्थल की परिधि में जाने की अनुमति नहीं होगी। उन्होंने कहा है कि कोई भी व्यक्ति ऐसा कोई विधि विरूद्ध कार्य नहीं करेगा, जिससे कि लोक परिशांति एवं लोक व्यवस्था की समस्या उत्पन्न हो। कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक स्थल, धार्मिक स्थल या अपने मकान के अन्दर या छतों पर ईट, पत्थर टुकड़े आदि एकत्र नहीं करेगा और न ही किसी व्यक्ति पर घातक रसायन आदि का प्रयोग करेगा। एडीएम ने बताया कि पांच मार्च तक धारा 144 प्रभावी रहेगा।
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