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Jalaun News: किशोरी छेड़खानी में युवक को तीन साल की सजा

सार

उरई के भंडारी गांव निवासी विक्रम को नाबालिग किशोरी से छेड़खानी के मामले में कोर्ट ने दोषी पाया। विशेष न्यायाधीश ने उसे तीन साल की सजा और दस हजार रुपये जुर्माना सुनाया।
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विस्तार
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उरई। किशोरी से छेड़खानी करने वाले को कोर्ट ने तीन साल की सजा सुनाई है। उस पर 10 हजार रुपये जुर्माना लगाया है।
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कैलिया थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी पिता ने 16 अप्रैल 2022 को तहरीर दी थी। इसमें बताया था कि उसकी नाबालिग बेटी से 15 अप्रैल 2022 को भंडारी गांव निवासी विक्रम ने छेड़खानी की थी। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर आरोपी को पांच मई 2022 को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। उसके खिलाफ 30 मई 2022 को कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल कर दिया था। कोर्ट में चले ट्रायल के दौरान वादी समेत अन्य गवाहों ने अपने बयान दर्ज कराए थे।
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गुरुवार को सुनवाई पूरी हुई। इसमें विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट मोहम्मद कमर ने विक्रम को नाबालिग किशोरी से छेड़खानी में मामले में दोषी पाते हुए तीन साल को सजा सुनाई और दस हजार रुपये जुर्माना लगाया।
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