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Jalaun News: किशोरी से दुष्कर्म में युवक को 20 साल की सजा

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उरई। शहर कोतवाली क्षेत्र में वर्ष 2023 में किशोरी के अपहरण और दुष्कर्म के मामले में विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट की अदालत ने दोषी युवक को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने आरोपी पर 23 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। जुर्माना अदा नहीं करने पर अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
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शहर कोतवाली क्षेत्र के एक मोहल्ला निवासी व्यक्ति ने 15 मार्च 2023 को पुलिस को तहरीर देकर बताया था कि उसकी नाबालिग पुत्री को हमीरपुर जिले के कैथी बदनपुर, थाना राठ निवासी और वर्तमान में गांधी नगर उरई निवासी अमित राजपूत बहला-फुसलाकर साथ ले गया है। तहरीर के आधार पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ अपहरण और पॉक्सो एक्ट की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की थी।
पुलिस ने जांच के दौरान आरोपी को गिरफ्तार कर किशोरी को खोज लिया था। मेडिकल परीक्षण और न्यायालय में बयान के दौरान किशोरी ने आरोपी पर दुष्कर्म का आरोप लगाया। इसके बाद पुलिस ने मुकदमे में दुष्कर्म की धाराएं बढ़ाकर आरोपी को जेल भेज दिया था।
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मामले की सुनवाई विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट राजीव सिंह की अदालत में हुई। सुनवाई के दौरान पीड़िता, वादी और अन्य गवाहों के बयान दर्ज किए गए। अभियोजन और बचाव पक्ष के अधिवक्ताओं ने भी अपने-अपने तर्क रखे।
मंगलवार को न्यायालय ने उपलब्ध साक्ष्यों, गवाहों के बयानों और दोनों पक्षों की दलीलों के आधार पर आरोपी अमित राजपूत को दुष्कर्म का दोषी मानते हुए 20 वर्ष के कठोर कारावास और 23 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
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