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Jalaun News: किशोरी से दुष्कर्म में युवक को 20 साल की सजा

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उरई। किशोरी से दुष्कर्म के मामले में दोषी को न्यायाधीश ने बीस साल की सजा सुनाई और पचास हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है।
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शहर कोतवाली क्षेत्र के एक मोहल्ला निवासी महिला ने पुलिस को 17 मार्च 2023 को तहरीर दी थी। इसमें बताया था कि वह ब्यूटी पार्लर गई थी। उसकी 14 वर्षीय बेटी दो बहनों के साथ घर पर थी। इसी दौरान जालौन कोतवाली क्षेत्र का भिटारा निवासी अनुज कुमार कुशवाहा घर पर आया और उसकी बेटी को बहला फुसलाकर ले गया। मां का आरोप था कि बेटी पांच लाख रुपये और घर में रखे सोने-चांदी के जेवर भी साथ ले गई है।
पुलिस ने अनुज कुमार कुशवाहा के खिलाफ अपहरण सहित पॉक्सो एक्ट में रिपोर्ट दर्ज कर तलाश शुरू कर दी। पुलिस ने आरोपी को थाना क्षेत्र से गिरफ्तार कर उसके पास से किशोरी को खोज लिया। पूछताछ में युवक ने प्रेम प्रसंग बताया था। पुलिस ने किशोरी को न्यायालय में पेश किया। किशोरी के कलम बंद बयान दर्ज कराए गए, जहां उसने दुष्कर्म की बात कही। पुलिस ने अनुज के खिलाफ दुष्कर्म की धारा बढ़ोतरी कर उसको जेल भेज दिया गया। किशोरी को परिजनों के सुपुर्द कर दिया।
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पुलिस ने आरोपी के खिलाफ कोर्ट में 25 मई 2023 को चार्जशीट दाखिल की। कोर्ट में चले ट्रायल के बाद गुरुवार को सुनवाई पूरी हुई। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट मोहमद कमर ने अनुज कुमार कुशवाहा को धारा 4(2) लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम में दोषी पाते हुए 20 साल की सजा सुनाई है। उस पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।
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