उरई। छह साल पुराने एससी/एसटी और किशोरी से छेड़छाड़ के मामले में दोषी युवक को अदालत ने सोमवार को तीन साल कैद और 21 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। मामला कुठौंद थाना क्षेत्र के एक गांव का है।
कुठौंद थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी एक व्यक्ति ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी बेटी पांच सितंबर 2017 की रात करीब साढ़े नौ बजे अपने कमरे में सो रही थी। उसी दौरान गांव का ही विद्यासागर आया और बेटी को बुरी नीयत से खींचने लगा। किशोरी के शोर मचाने पर उसका चाचा मौके पर आया तो विद्यासागर ने चाचा के सिर में कुल्हाड़ी मार दी और जातिसूचक गालीगलौज करते हुए भाग गया। पिता की तहरीर पर पुलिस ने एससी/एसटी और पॉक्सो एक्ट में मामला दर्ज कर लिया था।
सोमवार को दोनों पक्षों को सुनने के बाद विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी कोर्ट शिवकुमार ने दोषी को तीन साल कैद और 21 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड न देने पर छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।