कोंच। एमएसपी पर हो रही गेहूं की सरकारी खरीद को लेकर सरकार ने अपने तीस क्विंटल के फरमान से यू टर्न हो गई है। किसानों की नाराजगी के चलते सरकार ने 24 घंटे के बाद ही अपना फैसला वापस ले लिया। और नया आदेश जारी कर पहले की भांति के नियमों के अनुसार ही खरीद करने को क्रय एजेंसियों को अनुमति दी है।
बताते चलें कि 24 घंटे पहले सरकार की ओर से नया फरमान जारी किया गया था। जिसके मुताबिक एक किसान 30 क्विंटल से अधिक गेहूं एमएसपी पर नहीं बेच सकता था। इसके बाद रातों रात पोर्टल में भी बदलाव कर दिया गया था और गुरुवार को क्रय एजेंसियों ने भी नए फरमान से ही किसानों का गेहूं तौला था। इसको लेकर किसानों में गुस्सा भी था और वे पानी पी पी कर सरकार को खरी खोटी सुनाने पर उतर आए थे। शुक्रवार को क्रय एजेंसियों को मैसेज मिला कि किसानों की उपज पूर्ववर्ती नियमों के अनुसार ही की जाए। अर्थात सरकार ने अपने 30 क्विटंल वाले फरमान से पैर खींच लिए हैं।
आरएफसी केंद्र प्रभारी राजीव सिंह ने बताया कि उन्हें मैसेज मिल गया है। इस खबर को सुनकर किसानों ने भी राहत की सांस ली है। बताते चलें कि मंगलवार तक एक किसान 91 क्विंटल तक गेहूं बेचने का अधिकार रखता था। पर गुरुवार को जब क्रय केंद्र खुले तो केंद्र संचालकों ने किसानों को नए फरमान के बाबत बताया कि अब सरकार ने नया नियम लागू कर दिया है। जिसमें एक किसान तीस क्विंटल से ज्यादा गेहूं नहीं बेच सकता है।