उरई। किसी भी वाहन डीलर द्वारा बिना पंजीयन प्रमाणपत्र जारी किए व बिना एचएसआरपी प्लेट के किसी भी वाहन की डिलिवरी अपने डीलर प्वाइंट से न की जाए।
अगर किसी भी डीलर द्वारा बिना पंजीयन प्रमाणपत्र और बिना एचएसआरपी प्लेट वाहन में फिट किए वाहन की डिलीवरी की जाती है तो मोटर यान नियमावली के तहत ट्रेड सर्टिफिकेट के निलंबन की कार्रवाई की जाएगी। यह चेतावनी वरिष्ठ सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी सुरेश कुमार ने बताया कि परिवहन आयुक्त के निर्देशों के हवाले से दी। उन्होंने वाहन विक्रेताओं को निर्देशित किया जाता है कि वाहन का पंजीयन प्रमाणपत्र वाहन स्वामी हस्तगत कराने व वाहन में एचएसआरपी पंजीयन प्लेट फिट करने के बाद ही वाहन स्वामी को डिलीवर की जाए। (संवाद)
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वाहन टैक्स जमा करने की चेतावनी
उरई। जनपद जालौन में पंजीकृत 5313 वाहनों पर 13,44,65,829 रुपये कर के रुप में बकाया है। वरिष्ठ सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी सुरेश कुमार ने बताया कि इन समस्त वाहनों को कार्यालय स्तर से मांगपत्र प्रेषित किए जा चुके हैं। जिनके वाहनों का कर बकाया है, उनका कर परिवहन कार्यालय में आकर या ऑनलाइन के माध्यम से जमा कर दें। अन्यथा कर बकाया के वाहनों की आरसी भूराजस्व की भांति वसूलने की कार्यवाही की जाएगी। (संवाद)