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Jalaun News: मारपीट में दो को तीन-तीन साल का सजा

Tue, 05 Mar 2024 12:26 AM IST
कानपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, जालौन
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उरई। एससी-एसटी कोर्ट के विशेष न्यायाधीश शिवकुमार की अदालत में व्यक्ति को अपमानित करने और उसके साथ मारपीट करने के मामले में दो दोषियों को तीन-तीन साल की सजा सुनाई है। उन पर 25-25 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है। अदा न करने पर दोषियों को छह-छह माह का अतिरिक्त कारावास होगा।
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शासकीय अधिवक्ता रणकेंद्र सिंह भदौरिया ने बताया की कदौरा थाना क्षेत्र के भेड़ी खुर्द निवासी कल्लू ने पुलिस को आठ जुलाई 2019 को तहरीर दी थी। बताया था कि वह चार जुलाई 2019 को बालू खदान पर मजदूरी करने जा रहा था। रास्ते में पानी की टंकी के पास राघवेंद्र सिंह, छोटू सिंह, रामहेत सिंह ठाकुर मिले। छोटू सिंह और राघवेंद्र अपने हाथ में लाठी डंडा लिए थे। दोनों आरोपियों ने रोक कर कहा कि अपने खेत से बालू उठाने से मना क्यों कर रहा है। उसने इस पर खेत खराब होने की बात कही।
उसने कहा कि किसी को अपने खेत से बालू नहीं उठाने देगा। इसी बात से नाराज होकर दोनों आरोपियों ने उसे अपमानित किया और लाठी डंडों से पीटा। चीखने चिल्लाने पर मौके पर उसकी पत्नी, पिता व मोहल्ले के लोग आ गए। यह देख आरोपी मौके से भाग गए। उसका आरोप था कि आरोपी पहले भी उसे पीट चुके हैं।
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रिपोर्ट दर्ज कर पुलिस ने जांच शुरू की और दोनों आरोपियों के खिलाफ 10 दिसंबर 2020 को न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया। एससी एसटी कोर्ट में चले ट्रायल के बाद सोमवार को सुनवाई पूरी हुई, जिसमें दोनों को दोषी पाया गया।
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