फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

Jalaun News: हत्या में दो को आजीवन कारावास

Sat, 26 Apr 2025 12:53 AM IST
कानपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, जालौन
विज्ञापन
विज्ञापन
उरई। युवक की चाकू से गला काटकर हत्या कर सबूत मिटाने में दोषी दो पड़ोसियों को न्यायाधीश ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई। दोनों पर 25-25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। जुर्माना अदा न करने कर तीन-तीन माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।
विज्ञापन

जालौन कोतवाली क्षेत्र के सिहारी दाऊदपुर गांव निवासी राजकिशोर ने पुलिस को तहरीर देकर बताया था कि 23 नवंबर 2021 को वह अपने घर पर था तभी गांव के ही शिवपाल व छोटे साहब उसके घर आए । उसके बेटे सत्येंद्र उर्फ छोटू को बुलाकर अपने साथ ले जाने लगे। जब उसने दोनों लोगों से पूछा कि वह उसके बेटे को कहां ले जा रहे हैं तो उन्होंने बताया कि वह कुछ खाने-पीने जा रहे हैं। इस पर उनका बेटा दोनों लोगों के साथ चला गया।
पूरी रात घर न पहुंचने पर जब वह शिवपाल व छोटे साहब के घर अपने पुत्र की जानकारी लेने पहुंचा तब उन्होंने बताया कि वह तो रात में ही अपने घर चला गया था। इस पर वह और उसका भतीजा अवधेश कुमार दिन भर सत्येंद्र की तलाश करते रहे। इसके बाद गांव के ही किसान भगवानदास वर्मा ने बताया कि उसके बेटे सत्येंद्र का शव उसके खेत में पड़ा हुआ है। जिस पर वह खेत पर पहुंच देखा कि उसके पुत्र का गला कटा हुआ था और गले में रस्सी पड़ी हुई थी। वह लहूलुहान हालत में पड़ा था।
विज्ञापन

उसने आरोप लगाया था कि शिवपाल व छोटे साहब ने उसके बेटे की गला काटकर हत्या कर दी और वह शव छिपाने के उद्देश्य से भगवानदास के खेत में फेंक दिया था। पुलिस ने शिवपाल कुशवाहा वह रामअनुग्रह सिंह उर्फ छोटे साहब निवासी सिहारी दाउदपुर के खिलाफ हत्या सहित और धारा में रिपोर्ट दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। पुलिस ने दोनों के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी थी। शुक्रवार को सुनवाई पूरी हुई। जिसमें दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की बहस, गवाहों के बयान और सबूतों के आधार पर अपर जिला जज ईसी एक्ट भारतेंद्र सिंह ने हत्या कर सबूत मिटाने में दोषी पाते हुए सजा सुनाई।





किशोरी से दुष्कर्म में युवक को बीस साल की सजा

-कोर्ट ने 65 हजार रुपये लगाया जुर्माना

संवाद न्यूज एजेंसी

उरई। किशोरी को खेत में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म करने के मामले में दोष सिद्ध होने पर न्यायाधीश ने बीस साल की सजा सुनाई और 65 हजार रुपये जुर्माना लगाया। जुर्माना अदा करने के अतिरिक्त कारावास काटना पड़ेगा।

कदौरा थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी चाचा ने पुलिस को तहरीर देकर बताया था कि 26 सितंबर 2019 को घर से खाना लेकर उसकी भतीजी खेत पर जा रही थी। जैसे ही जगमोहन यादव के खेत पर पहुंची तभी पाली गांव निवासी सत्तू यादव ने उसकी भतीजी को पकड़कर जगमोहन यादव के खेत में खड़ी फसल में ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। भतीजी के चिल्लाने पर जब वह आया तो देखा कि आरोपी उसकी भतीजी के साथ दुष्कर्म कर रहा था।
जब उसने ललकारा तो आरोपी ने जातिसूचक गालियां देते हुए जान मारने की धमकी दी और मौके से भाग गया। पुलिस ने सत्तू यादव के खिलाफ 27 सितंबर 2019 को दुष्कर्म एससीएसटी एक्ट सहित अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कर सत्तू यादव को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। उसके खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी। शुक्रवार को सुनवाई पूरी हुई। जिसमें दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की बहस, गवाहों के बयान और सबूतों के आधार पर विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट मोहमद कमर ने सत्तू यादव को दोषी पाते हुए सजा सुनाई और जुर्माने की आधी राशि पीड़िता को देने का आदेश दिया।
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें