उरई (जालौन)। स्कूल से बेटी को घर ले जा रही महिला के गले में झपट्टा मारकर उसका मंगलसूत्र लूटने के दो सगे भाइयों को अपर जिला जज डकैती सुरेश चंद्र की कोर्ट ने पांच पांच की कैद और पांच पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। मामला शहर कोतवाली का है।
अपर जिला शासकीय अधिवक्ता महेंद्र विक्रम सिंह ने बताया कि 27 नवंबर 2010 की दोपहर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला शांतिनगर निवासी संगीता सिंह पत्नी इंद्रजीत सिंह भदौरिया अपनी बेटी को स्कूल से वापस घर लेकर आ रही थी तभी पीछे से आए बाइक सवार सगे भाई राजू उर्फ रविकांत व राजकुमार अहिरवार पुत्र हेमंत निवासीगण सिंधी कालोनी कस्बा मोंठ जनपद झांसी हाल निवास राजेंद्रनगर उरई ने झपट्टा मारकर गले से मंगलसूत्र को लूट लिया था।
इस दौरान संगीता की चेन लुटेरों से छीनाझपटी भी हुई थी, लोगों को आता देखकर लुटेरे भाग गए थे। संगीता ने बाइक का नंबर देख लिया था, इसके आधार पर लुटेरे पकड़े गए थे। अदालत में विचारण के दौरान संगीता व अन्य गवाहों ने दोनों की शिनाख्त की थी। शासकीय अधिवक्ता महेंद्र विक्रम सिंह ने बताया कि अपर जिला जज डकैती सुरेश चंद्र ने शुक्रवार को इस मामले में दोनों को पांच पांच साल की कैद और पांच पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। उन्होंने बताया कि दोनों भाई इस मामले में इस समय जमानत पर थे। लेकिन रवि एक अन्य मामले में इस समय दतिया (मध्यप्रदेश) की जेल में निरुद्ध है।