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चिटफंड कंपनी के दो अधिकारियों को आठ साल की सजा

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उरई (जालौन)। चिटफंड कंपनी बनाकर संगठित गिरोह संग हजारों लोगों से ठगी करने के मामले में अपर जिला जज गैंगस्टर कोर्ट अनिल कुमार यादव ने कंपनी के डायरेक्टर एवं मैनेजर को आठ-आठ साल की कैद और दस दस हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड न देने पर तीन तीन माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
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सहायक शासकीय अधिवक्ता ह्देश कुमार पांडेय ने बताया कि तत्कालीन उरई कोतवाल संतोष कुमार सिंह ने रतनदीप सिंह उर्फ सन्नी पुत्र ब्रजेंद्र सिंह निवासी सेवकपार्क द्वारिका रोड द्वारिका नई दिल्ली एवं करुणेश शर्मा पुत्र वीरेंद्र शर्मा निवासी बुराना सहारनपुर हाल निवास राना भवन स्टेशन रोड तुलसीनगर के खिलाफ 27 जून 2014 को गैंगस्टर एक्ट के तहत रिपोर्ट दर्ज कराई।
जिसमें आरोप लगाया गया था कि करुणेश शर्मा ने डायरेक्टर बनकर और रतनदीप ने मैनेजर बनकर स्टेशन रोड पर ईजी वे नाम से संस्था खोली और लोगों को धन दोगुना करने के नाम पर हजारों निवेशकों से लाखों रुपये की ठगी की। रुपये वापसी के नाम पर लोगों को धमकाया और बाद में कंपनी बंद कर भाग गए। बाद में पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। दोनों आरोपी अभी भी जेल में है। उनके खिलाफ 7 जुलाई 2015 को चार्जशीट दाखिल की गई थी।
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मामले की पैरवी कर रहे शासकीय अधिवक्ता ह्देश पांडेय ने बताया कि गुरुवार को अपर जिला जज गैंगस्टर कोर्ट अनिल कुमार यादव ने करुणेश शर्मा और रतनदीप सिंह पर दोष साबित हो जाने पर आठ आठ साल की कैद और दस दस हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
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