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Jalaun News: मारपीट में दो सगे भाइयों को सजा, जुर्माना भी लगाया

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उरई। पांच साल पहले मारपीट के मामले में दोष सिद्ध होने पर न्यायाधीश ने दो सगे भाइयों को दो-दो साल की सजा सुनाई है। पांच-पांच हजार रुपये जुर्माना लगाया। जुर्माना अदा न करने पर अतिरिक्त सजा काटनी होगी।
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कालपी कोतवाली क्षेत्र के कुरहना आलमगीर निवासी देवेंद्र ने 24 अक्तूबर 2020 को कोतवाली पुलिस को तहरीर देकर बताया था कि वह घर से निजी काम से 20 अक्तूबर को गांव में जा रहा। गांव के ही शिवराम सिंह व उसका भाई अदराज सिंह ने रास्ते में रोककर गालीगलौज की। मना करने पर दोनों भाइयों ने गाली-गलौज करते हुए मारपीट कर दी। पुलिस ने दोनों भाइयों के खिलाफ एससीएसटी एक्ट सहित अन्य धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कर ली। विवेचना तत्कालीन सीओ आरपी सिंह ने की थी। पुलिस ने दोनों भाइयों के खिलाफ कोर्ट में 12 दिसंबर 2020 को आरोपपत्र दाखिल कर दिया था। कोर्ट में चले ट्रायल के दौरान वादी व विवेचक सहित अन्य गवाहों की गवाही हुई। मंगलवार को सुनवाई पूरी हुई। इसमें दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की बहस, गवाहों के बयान व सबूतों के आधार पर विशेष न्यायाधीश एससीएसटी एक्ट सुरेश कुमार गुप्ता ने दोनों भाइयों को सजा सुनाई।
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