उरई। किशोरी से घर में घुसकर छेड़खानी व मारपीट करने के मामले में दो अलग-अलग धाराओं में दो भाइयों को पॉक्सो कोर्ट के न्यायाधीश ने दोषी पाते हुए सजा सुनाई। एक को तीन साल व दूसरे को दो साल की सजा सुनाकर अलग-अलग जुर्माना भी लगाया। जुर्माना अदा न करने पर अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा।
रामपुरा थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी किशोरी ने 2 दिसंबर 2017 को पुलिस को तहरीर दी थी कि गांव के ही राहुल व उसके भाई राकेश कुमार ने घर में घुसकर छेड़खानी कर मारपीट की। पुलिस ने पॉक्सो एक्ट सहित अन्य धाराओं में रिपोर्ट दर्ज दोनों को जेल भेज दिया था। पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ न्यायालय में अलग-अलग धाराओं में चार्जशीट दाखिल की थी।
मामले की सुनवाई पूरी होने के बाद दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की बहस, गवाहों के बयान और सबूतों के आधार पर विशेष न्यायाधीश मोहम्मद कमर ने राहुल को किशोरी से घर में घुसकर छेड़खानी व मारपीट में दोषी पाते हुए तीन साल की सजा सुनाई और 1400 रुपये जुर्माना लगाया। वहीं, उसके भाई राकेश को मारपीट में दोषी पाकर दो साल की सजा और चार हजार रुपये जुर्माना लगाया। जुर्माना अदा न करने पर अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा।