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बाइक चोरी के मामले में ढाई साल की सजा और सात हजार अर्थदंड

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उरई। नौ साल पुराने बाइक चोरी के मामले में आरोप साबित होने पर अपर जिला जज तृतीय अनिल कुमार यादव ने ढाई साल का कारावास और सात हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। बाइक चोरी की घटना उरई कोतवाली क्षेत्र के रेलवे स्टेशन पर घटी थी।
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शासकीय अधिवक्ता अनूप कुमार उपाध्याय ने बताया कि शहर के मोहल्ला पटेलनगर कुर्मी कालोनी निवासी आलोक पुत्र विनोद निरंजन ने जीआरपी में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 23 मार्च 2010 की रात करीब साढ़े आठ बजे वह बाइक से अपने जीजा को छोड़ने स्टेशन आया था। जीजा को ट्रेन में बैठाने के बाद जब वह लौटा तो बाइक गायब थी, जिसकी तहरीर उसने कोतवाली पुलिस को दी थी।
3 जनवरी 2011 को कोतवाली पुलिस को सूचना मिली कि कालपी रोड पर कुछ बाइक चोर आ रहे है। इस पर कोतवाली में तैनात दरोगा चंद्रशेखर यादव पुलिस बल के साथ पालीटेक्निक के पास खड़े हो गए और चोरी की बाइक लेकर आ रहे जयपाल को पकड़ लिया, जब उससे पूछताछ की तो उसने बाइक खरीदने की बात कही। उसकी निशानदेही पर बाइक चोर चंदकुआ, कोंच निवासी शेरू उर्फ गुफरान पुत्र मोहम्मद अली को गिरफ्तार कर लिया। शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि गुरुवार को अपर जिला जज तृतीय अनिल कुमार यादव की अदालत ने शेरू उर्फ गुफरान पर आरोप साबित हो जाने पर ढाई साल की सजा और सात हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
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