जालौन। धोखाधड़ी और गबन के मामले में न्यायालय ने दोषी को तीन वर्ष के कारावास और 10 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। मंगलवार को न्यायिक मजिस्ट्रेट जालौन ने सुनवाई पूरी होने के बाद फैसला सुनाया।
मामले के अनुसार सिरसा कलार थाना क्षेत्र के मघापुर गांव निवासी गुलाब सिंह ने 15 अक्तूबर 2020 को पुलिस को तहरीर देकर जखा गांव निवासी समरथ सिंह उर्फ रिंकू गौर पर रुपये और जमीन से संबंधित कागजात के गबन व धोखाधड़ी का आरोप लगाया था। पुलिस ने तहरीर के आधार पर धोखाधड़ी, कूटरचना, गबन और धमकी सहित विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था।
पुलिस ने विवेचना पूरी कर न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। सुनवाई के दौरान वादी और अन्य गवाहों के बयान दर्ज किए गए। साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने अभियुक्त को दोषी ठहराते हुए तीन वर्ष के कठोर कारावास और 10 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। (संवाद)