उरई। छात्रा से घर में घुसकर छेड़खानी व मारपीट करने के आरोपी को तीन साल की सजाई सुनाई गई। आरोपी पर 10,500 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। अदा न करने पर अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा।
डकोर कोतवाली क्षेत्र के एक गांव निवासी पिता ने पुलिस को 6 मार्च 2022 को तहरीर दी। बताया कि कि उसकी नाबालिग बेटी पांच मार्च 2022 को घर पर अकेली थी। तभी गांव के ही ज्ञान सिंह ने उसके साथ छेड़खानी कर मारपीट कर दी। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर ज्ञान सिंह को 6 मार्च 2022 को गिरफ्तार जेल भेज दिया था। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ 14 मार्च 2022 को कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी थी। गुरुवार को सुनवाई पूरी हुई जिसमें दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की बहस गवाहों के बयान और सबूतों के आधार पर न्यायाधीश मोहम्मद कमर ने ज्ञान सिंह को दोषी पाते तीन साल की सजा सुनाई।