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कोंच कोतवाली कांड के सात दोषियों को आजावीन कारावास

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कोंच (जालौन) कोतवाली कांड में मृत महेंद्र सिंह निरंजन की फाइल फोटो - फोटो : ORAI
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उरई (जालौन)। पंद्रह साल पहले के चर्चित कोंच कोतवाली तिहरे हत्याकांड में सीओ, पांच पुलिस कर्मियों तथा एक अन्य को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। अपर जिला जज प्रथम अमित पाल सिंह की कोर्ट में बृहस्पतिवार को दोषसिद्ध होने के अगले दिन शुक्रवार को सजा पर फैसला आ गया। कोर्ट ने दोषियों पर 50-50 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है। सजा पाने वालों में कानपुर के कर्नलगंज सीओ भगवान सिंह और कोंच के तत्कालीन इंस्पेक्टर देवदत्त सिंह राठौर का बेटा अनिल राठौर भी शामिल हैं। फैसले के बाद दोषियों को जेल भेज दिया गया है।
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एक फरवरी 2004 की सुबह 11 बजे कोंच कोतवाली के भीतर हुए गोलीकांड में सपा नेता सुरेंद्र निरंजन, उनके सगे भाई रोडवेज कर्मचारी यूनियन के नेता महेंद्र व मित्र दयाशंकर झा की गोलियां चलने से मौत हो गई थी। जबकि ताबड़तोड़ फायरिंग में सुरेश चंद्र श्रीवास्तव पुत्र गोविंद बिहारी श्रीवास्तव, प्रमोद कुमार सिंघल, मूलचंद्र समेत चार लोग घायल हुए थे। इस मामले में कोंच के तिलकनगर निवासी व सपा नेता के रिश्ते में फूफा लगने वाले जबर सिंह निरंजन ने नौ लोगों हत्या, जानलेवा हमला, बलवा व आगजनी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी।
रिपोर्ट के मुताबिक तत्कालीन कोतवाल देवदत्त सिंह राठौर, एसआई भगवान सिंह, दरोगा लालमणि गौतम, कांस्टेबल अखिलेश कुमार, कांस्टेबल रामनरेश त्यागी, सत्यवीर सिंह, कांस्टेबल भगवानदास सोनी, कांस्टेबल राकेश बाबू कटियार व देवदत्त सिंह राठौर के पुत्र अनिल कुमार राठौर आरोपी बनाए गए थे। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। मामले में दो दोषी तत्कालीन देवदत्त सिंह राठौरऔर सिपाही भगवान दास की मौत हो चुकी है, जबकि दरोगा लालमणि सेवानिवृत्त हो चुके हैं।
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जिला शासकीय अधिवक्ता लखनलाल निरंजन, सहायक शासकीय अधिवक्ता रामलखन सिंह व ब्रजराज राजपूत ने पैरवी की। अपर जिला जज प्रथम अमित पाल सिंह ने सभी सातों लोगों को गुरुवार को दोषी करार दिया और शुक्रवार को सजा फैसला सुनाया।

कोंच (जालौन) कोतवाली कांड में मृत सुरेंद्र सिंह निरंजन की फाइल फोटो- फोटो : ORAI

कोंच (जालौन) कोतवाली कांड में मृत दयाशंकर की फाइल फोटो- फोटो : ORAI

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