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अब सस्ते में मिलेंगे गेहूं और चावल

Tue, 05 Jan 2016 11:31 PM IST
ब्यूरो/ अमर उजाला, उरई
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जिले में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम लागू हो गया है। इसके तहत मंगलवार को जिले भर में सस्ते खाद्यान्न की दुकानों का शुभारंभ किया गया और सस्ते गेहूं व चावल की बिक्री भी की गई। पहले दिन उरई में जिलाधिकारी ने मोहल्ला बघौरा में राशन का वितरण अपने सामने कराया। इस दौरान राशन उपभोक्ताओं से कहा कि उन्हें अब दो रुपये में गेहूं और तीन
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रुपये में चावल मिलेगा। जिलाधिकारी रामगणेश मंगलवार को शहर के मोहल्ला बघौरा स्थित सरकारी राशन विक्रेता हामिद खां की दुकान पर पहुंचे। यहां पर उन्होंने अधिनियम के तहत राशन का वितरण कराया। उन्होंने लोगों से कहा कि अब उन्हें दो रुपये में गेहूं और तीन रुपये में चावल प्रतिमाह दिया जाएगा। इसमें 15 किलो गेहूं व 20 किलो ग्राम

चावल देने का प्रावधान है। राशन विक्रेता नियम से खाद्य सामग्री का वितरण सुनिश्चित कराएं जिससे किसी को परेशानी न हो। इस दौरान जिला पूर्ति अधिकारी गिरीश कुमार शुक्ला आदि मौजूद रहे। कालपी प्रतिनिधि के अनुसार मोहल्ला हरीगंज में कोटेदार ज्योति प्रसाद की राजकीय सस्ते गल्ले की दुकान में आयोजित खाद्य वितरण समारोह में एसडीएम
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ने कहा कि अंत्योदय योजना एवं गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले राशन कार्ड केे उपभोक्ताओं को सरकार ने 2 रुपये किलो गेहूं व तीन रुपये चावल का वितरण कराया जा रहा है। उन्होंने कहा कि निकट भविष्य में खाद्यान्न सब्सिडी की धनराशि सीधे कार्डधारक के खाते में पहुंचने लगेगी। इस मौके पर सभासद अरविंद राठौर, अरविंद यादव,

पुन्नू श्रीवास, कमल पुरवार आदि मौजूद रहे। वहीं, रामप्रकाश केवट इंद्रा नगर व देवकली में कार्यक्रम का शुभारंभ किया।
कोंच प्रतिनिधि के अनुसार गांधीनगर मोहल्ले में नगरीय क्षेत्र की सरकारी उचित दर की दुकान अमरचंद्र के यहां योजना का शुभारंभ नए राशन कार्ड बांट कर किया गया। एसडीएम संजय कुमार सिंह, तहसीलदार जितेंद्रपाल तथा आपूर्ति

निरीक्षक रामस्वरूप ने योजना की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि अगर कोटेदार राशन सामग्री देने में  हीलाहवाली करते हैं तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। यह भी बताया कि यदि पात्रों की सूची में अपात्र शामिल हो गये हैं तो उनका सर्वे करके नाम हटाया जायेगा।
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