उरई। पड़ोसी से मारपीट का दोष सिद्ध होने पर न्यायिक मजिस्ट्रेट मोहित निर्वाल ने दोषी को डेढ़ हजार रुपये से अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड अदा न करने पर 10 दिन की अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा।
जानकारी के मुताबिक रेंढ़र गांव निवासी लल्लन ने 22 जून 2018 को पुलिस को तहरीर दी थी। इसमें बताया था कि वह अपने खेतों से घर जा रहा था। तभी रास्ते में गांव के ही धनसिंह ने उसका रास्ता रोककर उलाहना दिया कि आपने जिस लड़की से बेटे की शादी कराई है वह अच्छी नहीं है। उसे गलत फंसा दिया है। इस पर लल्लन ने कहा कि शादी से पहले लड़की दिखाई गई थी, पसंद आने पर ही उसने शादी हुई थी। इसी बात से नाराज होकर धनसिंह ने उसके साथ मारपीट कर दी। शोरगुल सुनकर मौके कर पहुंचे लोगों को देखकर धनसिंह भाग गया।
पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना के बाद धनसिंह के खिलाफ न्यायालय में चार्जशीट दाखिल की। जिसका बुधवार को दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की बहस, गवाहों के बयान व सबूतों के आधार पर न्यायालय के समक्ष धनसिंह ने अपना जुर्म कबूल कर लिया।