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Jalaun News: दो बेटियों की हत्या करने वाली मां को उम्रकैद

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उरई (जालौन)। दो मासूम बेटियों की घर में गला दबाकर हत्या करने के मामले में दोषी मां पर हत्या का आरोप सिद्ध होने पर न्यायाधीश ने आजीवन कारावास की सजा सुनाकर बीस हजार रुपये जुर्माना लगाया। जुर्माना अदा न करने पर अतिरिक्त कारावास काटना पड़ेगा।
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कोटरा थाना क्षेत्र छिरावली गांव निवासी महेंद्र सिंह ने कोटरा थाना पुलिस को 29 अगस्त 2020 को तहरीर दी थी। बताया था कि उसकी पत्नी प्रतिमा 28 अगस्त को मायके जाने की जिद कर रही थी। जब उसने मना किया तो वह नाराज हो गई। इसके बाद उसने अपने ही हाथों से अपनी दो बेटियों माही (6) और रोशनी (1) की गला दबाकर हत्या कर दी। इसके बाद आटा चक्की से सिर मारकर खुद भी जान देने की कोशिश की थी।
परिजनों ने घायल महिला को इलाज के झांसी भेजा था। पुलिस ने प्रतिमा के खिलाफ हत्या की रिपोर्ट दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी थी। महिला की हालत सुधरने पर तत्कालीन कोटरा थानाध्यक्ष सुधांशु पटेल ने महिला से पूछताछ की तो उसने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया।
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महिला ने पुलिस को बताया कि उसे मौरछठ पर मायके जाना था, इसके लिए पति से रुपये मांगे थे। रुपये न मिलने पर गुस्से में आकर उसने अपनी दोनों बेटियों की हत्या कर दी और खुद भी जान देने की कोशिश की थी।
पुलिस ने 30 अगस्त को प्रतिमा को जेल भेज दिया था। पुलिस ने कोर्ट में 24 सितंबर 2020 को आरोप पत्र दाखिल किया। करीब पांच साल चले ट्रायल के बाद शनिवार को सुनवाई पूरी हुई।
जिसमें दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की बहस, गवाहों के बयान और सबूतों के आधार पर अपर जिला जज भारतेंद्र सिंह ने प्रतिमा को हत्या में दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई और बीस हजार रुपये जुर्माना लगाया।
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