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Jalaun News: शिकायत पर मंत्री ने बीईओ और इंचार्ज प्रधानाध्यापक पर दिए कार्रवाई के आदेश

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उरई। भाकियू की महिला अध्यक्ष की शिकायत पर बेसिक शिक्षा राज्यमंत्री संदीप सिंह ने दोषी बीईओ महेबा और इंचार्ज प्रधानाध्यापक के खिलाफ नियमानुसार निलंबन की कार्रवाई के आदेश दिए हैं।
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भारतीय किसान यूनियन की महिला अध्यक्ष व महेबा ब्लॉक के सधारा निवासी माया देवी ने 10 दिसंबर को राज्यमंत्री बेसिक शिक्षा विभाग व मंडलीय सहायक शिक्षा निदेशक को शिकायती पत्र भेजा था। इसमें बताया था कि प्राथमिक विद्यालय के निर्माण में बीम के साथ दीवारें, पिलर में मानक के अनुरूप कार्य नहीं कराया गया है। इस कारण यह भवन कभी गिर सकता है, इससे अनहोनी हो सकती है। जब इसकी शिकायत स्थानीय स्तर पर की गई तो किसी ने ध्यान नहीं दिया।
शिकायत का संज्ञान लेते हुए राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) बेसिक शिक्षा विभाग संदीप सिंह ने बीएसए को 12 दिसंबर को पत्र जारी कर कहा था कि वह बीईओ सुनील कुमार राजपूत व इंचार्ज प्रधानाध्यापक प्राइमरी स्कूल सधारा संजय कुमार से स्पष्टीकरण लेकर तत्काल नियमानुसार निलंबन की कार्रवाई करें। इसके बाद बीएसए ने स्पष्टीकरण के लिए नोटिस जारी कर दिया था। अभी तक नोटिस का भी जवाब नहीं दिया गया है।
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वहीं, बीईओ सुनील कुमार राजपूत का कहना है कि जिस विद्यालय भवन के बारे में शिकायत की गई है उस विद्यालय का निर्माण वर्ष 2020-21 में कराया गया था, जबकि उनकी नियुक्ति जिले में 2023 में हुई है। इसलिए जो शिकायत की है उसकी यथा स्थिति जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगी। जो शिकायत की गई है वह विद्यालय के स्टाफ द्वारा ही कराई गई है। बीएसए चंद्रप्रकाश ने कहा कि बीईओ व इंचार्ज प्रधानाध्यापक से स्पष्टीकरण मांगा गया है। जवाब मिलने के बाद नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

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