उरई। थियेटर में काम करने वाली डांसर को चाकू मारने वाले युवक को अदालत ने पांच साल कैद की सजा सुनाई। साथ ही उस पर 6000 रुपये जुर्माना भी लगाया। मामला दो साल पुराना है।
हाथरस के थाना शेषगढ़ क्षेत्र के नगला सिकंदरा राव निवासी जरीना ने गोहन थाना पुलिस को तहरीर देकर रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट में बताया था कि उसकी 22 वर्षीय बेटी रीना थियेटर में नाचने का काम करती थी। 22 फरवरी 2023 को रीना गोहन के सरावन में लगने वाले मेले में नाचने के लिए आई थी। थियेटर में ही रामपुर जिले के अहरी थाना खजुरिया निवासी आरिफ भी काम करता था, जिसे वह एक वर्ष से जानती थी।
मेले में नाच बंद होने के बाद जब रीना पंडाल में पहुंची तो आरिफ आकर गाली-गलौज करने लगा। जरीना के विरोध करने पर उसके पेट में दो बार चाकू से पेट में और दो बार दाहिने हाथ में चाकू से वार कर घायल कर दिया था। पुलिस ने आरिफ के खिलाफ हत्या के प्रयास सहित अन्य धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तारी कर जेल भेज दिया था। दो साल चले ट्रायल के बाद बुधवार को सुनवाई पूरी हुई। दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की बहस, गवाहों के बयान और सबूतों के आधार पर अपर जिला जज भारतेंद्र सिंह ने आरिफ को सजा सुनाई।