उरई। किशोरी से छेड़खानी करने वाले को कोर्ट ने तीन साल की सजा सुनाई है। साथ ही पांच हजार रुपये जुर्माना लगाया है।
कदौरा थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी बुजुर्ग ने पुलिस को तहरीर दी थी। इसमें बताया था कि हमीरपुर जिले के कुरारा थाना क्षेत्र निवासी उसकी 15 वर्षीय नातिन 27 अप्रैल 2022 को शादी में शामिल होने आई थी। तीन मई की दोपहर वह गांव के बाहर जा रही थी। गांव के अमित ने उसे पकड़कर खींचने लगा। उसके चिल्लाने पर घर के लोग पहुंच गए। इस पर अमित भाग गया। जब वह लोग उसके घर शिकायत करने पहुंचे तो युवक ने गाली-गलौज कर धमकी दी।
पुलिस ने छेड़खानी सहित अन्य धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। उसके खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी थी। कोर्ट में ट्रायल के दौरान वादी सहित अन्य गवाहों ने अपने बयान दर्ज कराए थे। मंगलवार को सुनवाई पूरी हुई जिसमें दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की बहस गवाहों के बयान और सबूतों के आधार पर विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट मोहम्मद कमर ने आरोपी युवक को दोषी पाते हुए सजा सुनाई। (संवाद)