उरई। एक जनपद एक उत्पाद योजना के तहत हाथ कागज उद्योग का चयन किया गया है। इसमें 18 वर्ष से अधिक आयु वाले लोगों को पहले से स्थापित व नई इकाई स्थापित करने के लिए बैंकों के माध्यम से 5 लाख से डेढ़ करोड़ रुपये तक ऋण दिया जाएगा। इसके लिए योजना के अंतर्गत आवेदन पत्र ऑनलाइन लिए जाएंगे। आवेदक को आवेदन करते समय आयु प्रमाणपत्र, फोटो, हस्ताक्षर, निवास प्रमाणपत्र, जाति प्रमाणपत्र व नोटरी द्वारा प्रमाणित घोषणापत्र की प्रति के साथ अन्य आवश्यक दस्तावेज अपलोड करने होंगे। योजना के अंतर्गत आवेदक अथवा उसके परिवार में से किसी ने भी पूर्व में योजना के अंतर्गत छूट का लाभ न लिया हो, उन्हें ही लाभ दिया जाएगा।
जिला उद्योग प्रोत्साहन तथा उद्यमिता विकास केंद्र के उपायुक्त योगेश कामेश्वर ने बताया कि हाथ कागज उद्योग को ओडीओपी उत्पाद के रूप में चयन किया गया है। इस योजना के अंतर्गत सामान्य जाति (पुरुष) के व्यक्ति को 10 प्रतिशत व अनुसूचित जाति जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, महिला दिव्यांग को प्रोजेक्ट लागत का 5 प्रतिशत स्वयं का अंशदान बैंक में जमा करना होगा। योजना के अंतर्गत 25 लाख रुपये तक कुल परियोजना लागत का 25 प्रतिशत अधिकतम सवा छह लाख रुपये सब्सिडी मिलेगी। जबकि 25 से 50 लाख रुपये की परियोजना में सवा छह लाख रुपये या 20 प्रतिशत तक मिलेगी। पचास लाख से डेढ़ करोड़ तक की योजना के लिए दस लाख या लागत का दस प्रतिशत तक सब्सिडी मिलेगी।