फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

Jalaun News: बिना अनुमति ड्रोन उड़ाया तो लगेगा गैंगस्टर

विज्ञापन
विज्ञापन
उरई। बिना अनुमति के ड्रोन उड़ाने पर अब गैंगस्टर तक की कार्रवाई की जाएगी। सोमवार को यह बात विकास भवन सभागार में आयोजित प्रेसवार्ता में डीएम राजेश कुमार पांडेय व एसपी डॉ. दुर्गेश कुमार ने संयुक्त रूप से कहीं।
विज्ञापन

उन्होंने कहा कि समारोहों में भी ड्रोन चलाने के लिए अनुमति लेनी पड़ेगी। इस दौरान बताया कि केंद्र सरकार की ओर से जारी ड्रोन नियम 2021 पहले से ही प्रभावी है। ड्रोन परिचालन नीति 2023 में कुछ नए प्रावधान जोड़े गए हैं। इन नियमों के अनुसार कोई भी व्यक्ति या संस्था ड्रोन संचालित करती है तो उसे डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म पर सूचना दर्ज कराना आवश्यक है।
किसी भी स्थिति में बिना अनुमति के ड्रोन उड़ाने पर सख्त पाबंदी होगी। ड्रोन नियम 2021 के तहत जिला पुलिस अधीक्षक को यह अधिकार है कि वह 96 घंटे (चार दिन) के लिए किसी भी इलाके में ड्रोन के उपयोग पर रोक लगा सकते हैं। प्रत्येक पुलिस थाने में एक ड्रोन रजिस्टर तैयार किया जाएगा। इसमें ड्रोन से संबंधित सभी तकनीकी जानकारियां दर्ज की जाएंगी।
विज्ञापन

उन्होंने बताया कि शादी-विवाह जैसे आयोजनों में ड्रोन का उपयोग अवैध माना जाएगा जब तक कि पहले से अनुमति न ली गई हो। सोशल मीडिया के लिए रील या वीडियो बनाने के लिए ड्रोन का उपयोग भी कानून का उल्लंघन माना जाएगा। ऐसा करते हुए पाए जाने पर गैंगस्टर एक्ट तक की भी कार्रवाई की जा सकती है। यदि कोई सरकारी विभाग ड्रोन का उपयोग करना चाहता है, तो उसे संबंधित अधिकारियों को सूचित करना होगा और आवश्यक अनुमति लेनी होगी। यदि कोई संदिग्ध ड्रोन गतिविधि दिखाई दे तो लोगों को तुरंत नजदीकी थाने या कंट्रोल रूम को सूचित करना चाहिए। अफवाहों पर स्वयं कार्रवाई न करें। जिलाधिकारी ने बताया कि उत्तर प्रदेश के कई जिलों में ड्रोन को लेकर कुछ घटनाएं सामने आई हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें