फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

दहेज हत्या में पति को दस साल की कैद व दस हजार अर्थदंड

विज्ञापन
विज्ञापन
उरई (जालौन)। रेंढर थाना क्षेत्र में दहेज हत्या के मामले में पति व सास पर दोष साबित होने पर अपर जिला जज ने पति को दस साल व सास को सात साल के कारावास एवं दस दस हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। मामला चार साल पुराना है।
विज्ञापन

शासकीय अधिवक्ता फौजदारी मोतीलाल पाल ने बताया कि लाखन सिंह ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसने अपनी बहन शांति की शादी 22 अप्रैल 2008 को रेंढर थाना क्षेत्र के गोवर्धनपुरा निवासी हेमंत पुत्र किशोर सिंह के साथ की थी। लेकिन ससुरालीजन एक लाख रुपये नगदी व सोने की जंजीर की मांग को लेकर उसका उत्पीड़न करने लगे। 17 फरवरी 2015 की सुबह पति हेमंत ने केरोसिन डालकर शांति को जला दिया। अधजली शांति ने कोंच सीएचसी में तत्कालीन तहसीलदार राजेंद्र बहादुर, डा. दिनेश भाटिया की मौजूदगी में मृत्यु पूर्व बयान दिया कि उसे पति हेमंत व सास रुपकुंवर ने केरोसिन डालकर जला देने की जानकारी दी।
बुधवार को इस मामले में अपर सत्र न्यायाधीश व विशेष न्यायाधीश श्रीप्रकाश तिवारी ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की बहस सुनने के बाद पति हेमंत कुमार को दस साल के कारावास व दस हजार रुपये अर्थदंड एवं सास रुपकुंवर को सात साल के कारावास व दस हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड जमा न करने पर एक साल का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि अर्थदंड की पचास प्रतिशत राशि मृतका के भाई लाखन सिंह को दी जाएगी।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें