उरई। कोंच के चर्चित आशीर्वाद होटल हत्याकांड मामले में पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष सुमन निरंजन के पुत्र हिमांशु निरंजन को एससी-एसटी एक्ट कोर्ट से जमानत मिल गई है। मंगलवार को हुई सुनवाई के दौरान अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आरोपी की जमानत अर्जी स्वीकार कर ली।
जानकारी के अनुसार हिमांशु निरंजन ने न्यायालय में आत्मसमर्पण (सरेंडर) किया था, जिसके बाद उसकी जमानत अर्जी पर सुनवाई हुई। विशेष न्यायाधीश एससी-एसटी एक्ट कोर्ट ने मामले में सभी पक्षों को सुनने के बाद आरोपी को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया।
गौरतलब है कि कोंच कोतवाली क्षेत्र स्थित आशीर्वाद होटल में कार्यरत कुक संतोष की हत्या के मामले में हिमांशु निरंजन के खिलाफ हत्या सहित अन्य धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। घटना के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।
बताया जाता है कि इससे पहले ट्रायल कोर्ट से आरोपी को जमानत मिल चुकी थी, लेकिन पीड़ित पक्ष ने इस आदेश को इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान ट्रायल कोर्ट द्वारा दी गई जमानत को निरस्त कर दिया था। न्यायालय ने अपने आदेश में कहा था कि एससी-एसटी एक्ट से संबंधित मामलों में पीड़ित पक्ष को सूचना एवं सुनवाई का अवसर दिए बिना जमानत देना कानून के अनिवार्य प्रावधानों के विपरीत है।
हाईकोर्ट के आदेश के बाद आरोपी पक्ष ने पुनः विधिक प्रक्रिया का पालन करते हुए न्यायालय में सरेंडर किया और नई जमानत अर्जी दाखिल की। इस पर सुनवाई के बाद एससी-एसटी एक्ट कोर्ट ने जमानत मंजूर कर दी।
मामले में अदालत के फैसले के बाद क्षेत्र में चर्चाओं का दौर जारी है, जबकि मुकदमे की सुनवाई नियमानुसार आगे भी जारी रहेगी।