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अपहरण में लगी गैंगस्टर, अब दस साल की सजा

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उरई। फिरौती के लिए अपहरण करने के मामले में गैंगस्टर के आरोपी पर दोष साबित होने पर अपर जिला जज गैंगस्टर कोर्ट अनिल कुमार यादव ने दोषी को दस साल की कारावास और दस हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
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सहायक शासकीय अधिवक्ता ह्देश कुमार पांडेय ने बताया कि फिरौती के लिए अपहरण करने और आपराधिक वारदातों को अंजाम देने के आरोप में तत्कालीन कालपी कोतवाली प्रभारी बीडी षुप्कर ने 27 जनवरी 2013 को वीरपाल सिंह पुत्र भूपसिंह निवासी गढग़ुवा थाना कालपी के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट में मामला दर्ज किया था। इस मामले में 14 जून 2013 को अदालत में चार्जसीट दाखिल की गई थी। अदालत में चल रहे ट्रायल के दौरान मामले की पैरवी कर रहे शासकीय अधिवक्ता ह्देश पांडेय ने बताया कि मंगलवार को अपर जिला जज अनिल कुमार यादव ने वीरपाल सिंह पर आरोप साबित होने पर दस साल की कैद और दस हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड न देने पर तीन माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। उन्होंने बताया कि वीरपाल अन्य मामलों में इस समय जिला जेल में ही बंद था।
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