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गैंगस्टर एक्ट में दोषी को दो साल की कैद

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उरई। गिरोह बनाकर बिजली के तार कटिंग के मामले में दोष साबित होने पर अपर जिला जज गैंगस्टर कोर्ट अनिल कुमार यादव ने दोषी को दो साल की कैद और पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। मामला वर्ष 2002 का है।
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सहायक शासकीय अधिवक्ता हृदेश कुमार पांडेय ने बताया कि शहर कोतवाली क्षेत्र के बड़ागांव फीडर से जुड़े राजकीय नलकूप संख्या 25 से बिजली लाइन के तार चोरी हो गए थे। इसमें तत्कालीन कोतवाल ने बिल्ले पुत्र दयाराम ढीमर निवासी मोहल्ला रामनगर उरई समेत तीन लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की थी और बिल्ले के खिलाफ गैंगस्टर की कार्रवाई की थी। मामले की पैरवी कर रहे शासकीय अधिवक्ता हृदेय पांडेय ने बताया कि शुक्रवार को दोष साबित होने पर अपर जिला जज अनिल कुमार यादव ने बिल्ले को दो साल की कैद और पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
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