उरई (जालौन)। गैंगस्टर एक्ट के आरोप में वांछित अपराधी की पुलिस ने आठ करोड़ की अचल संपत्ति जब्त कर ली। एसपी डॉ. दुर्गेश कुमार ने बताया कि इसके पहले भी दो आरोपियों की एक करोड़ पच्चीस लाख की चल अचल संपत्ति की जब्तीकरण की कार्रवाई हो चुकी है।
एट थाना पुलिस ने 21 दिसंबर को 2023 को वाहन चेकिंग के दौरान एट टोल प्लाजा के पास से एक ट्रक कंटेनर को पकड़ा था। जब पुलिस ने कंटेनर में लदे माल के कागजात देखे तो उसमें फिश फूड लदा होना अंकित था। जबकि उसमें प्रतिबंधित मांस लदा था। पुलिस ने जब उसका वजन कराया तो 21 हजार किलो मांस पाया गया था। पुलिस ने कागजों की गहराई से जांच की थी तो वह फर्जी निकले।
पुलिस ने वाहन कब्जे में लेकर प्रतिबंधित मांस का सैंपल लेकर लैब भेजा तो उसमें गोमांस की पुष्टि हुई थी।
विवेचना में आरोपी अतीक अहमद निवासी 18 निजामुद्दीन नई दिल्ली मूल निवासी कस्बा सहसपुर थाना स्योहरा जिला बिजनौर सहित उसके पांच साथियों पर गिरोह बंद अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई थी। जिसकी विवेचना कोंच कोतवाल द्वारा की जा रही थी।
पुलिस ने आरोपी अतीक अहमद की आठ करोड़ की अचल संपत्ति निजामुद्दीन नई दिल्ली से जब्त की है। जबकि उक्त मामले में वांछित दो लोगों की एक करोड़ 25 लाख की चल अचल संपत्ति 30 अगस्त 2024 को कुर्क की जा चुकी है। एसपी ने बताया कि आरोपी का कोई रजिस्टर्ड व्यवसाय नहीं है। जांच में पाया गया कि उसके इतने आय के स्रोत नहीं है। इससे उक्त संपत्ति क्रय की जा सके। उसने उक्त मकान अपराध से अर्जित धन से ही खरीदा है। पुलिस ने आरोपी पर कार्रवाई की है।